एक त्वरित अदालत ने शामली जिले में एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के जुर्म में 25 साल के एक व्यक्ति को तीन साल की कैद की सजा सुनायी। न्यायाधीश मनोज सिन्हा ने कल आरोपी को आईपीसी की धाराओं 363 :अपहरण: और 366 :महिला को शादी के लिए बाध्य करने के लिए अपहरण, अगवा करना या उसे इसके लिए लालच देना : के तहत दोषी ठहराया एवं तीन साल की कैद की सजा सुनायी। अदालत ने उस पर 8000 रूपए का जुर्माना भी लगाया।

वैसे लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा था था कि वह अपनी मर्जी से लड़के के साथ भाग गयी थी, उसके साथ उसकी पत्नी की तरह रह रही थी, उससे उसका एक बच्चा भी है। लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि वह भागने के समय नाबालिग थी और उन्होंने आरोपी को दोषी ठहराया।