33 साल के एक आदमी को दिल्ली की कोर्ट ने अपनी नाबालिग सौतेली बेटी को किडनैप और रेप के करने के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट में यह केस 2010 से चल रहा था। एडिशनल सेशन जज महेश चंद्र गुप्ता ने दोषी को 10 साल की सजा के साथ-साथ 30,00 रुपये का जुर्माने भरने का आदेश भी दिया है।

दोषी को धारा 376(2) जो 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप करने पर लगाई जाती है, धारा 342 और धारा 323 के तहत सजा दी गई। 5 फरवरी 2010 को दोषी ने अपनी सौतेली बेटी को रास्ते से उठाया और स्वरूप नगर के एक रूप पर उसके साथ बलात्कार किया। हालांकि दोषी कोर्ट से दया की मांग करता रहा उसका कहना था कि वो घर में अकेला कमाने वाला है इसलिए उसके साथ थोड़ी नरमी बरती जाये।