Brijbhushan Sharan Singh: विनेश फोगाट, साक्षी मलिक (Vinesh Phogat, Sakshi Malik) सहित देश के कई नामी पहलवानों द्वारा WFI चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच IOA की कमेटी कर रही है। अब इन पहलवानों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में याचिका दायर की गई है।

याचिका में कोर्ट से निवेदन किया गया है कि विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और अन्य पहलवानों के खिलाफ कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के आरोप में FIR दर्ज करने के आदेश दिए जाएं। वकील शारिकसंत प्रसाद द्वारा यह याचिका दाखिल करने के बाद बताया कि याचिका दाखिल करने वाले व्यक्ति का नाम विकी है और वो 21 अशोका रोड पर रहता है।

21 अशोका रोड सांसद और WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का आवास है। विकी उनके कुक के तौर पर काम करता है। विकी की इस याचिका में कहा गया है कि प्रदर्शनकारी पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह की इमेज को खराब करने के लिए अपनी हदें लांघ दी। उन्होंने WFI चीफ के खिलाफ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए।

दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि पहलवानों ने यौन उत्पीड़न कानूनों से संबंधित कानूनों का दुरूपयोग किया है। याचिका में कहा गया है कि अगर किसी ने यौन शोषण का सामना किया है तो पुलिस व कोर्ट के जरिए कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए थी।

क्या बोले बृजभूषण शरण सिंह?

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने ट्वीट कर कहा, “मेरे या मुझसे सम्बद्ध किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिल्ली सरकार, धरना देने वाले पहलवानों और न्यूज़ चैनलों के विरुद्ध कोई याचिका प्रस्तुत नहीं की गई है। मैंने किसी अधिवक्ता, लॉ एजेंसी या प्रतिनिधि को किसी न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति या अधिकार प्रदान नहीं किया है।”

उन्होंने आगे कहा, “अतः मीडिया के सभी माध्यमों से आग्रह है कि कोई भी अपुष्ट और अप्रमाणिक ख़बर प्रसारित न करें। वर्तमान समय में विषय की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए सभी से अनुरोध है कि किसी अफवाह या भ्रमात्मक तथ्यों को बढ़ावा देकर अव्यवस्था न बढ़ावें।”