बिहार के सीवान जिले की एक अदालत ने पूर्व सांसद दिवंगत उमाशंकर सिंह के बेटे और भाजपा से निलंबित नेता जितेंद्र स्वामी को एक व्यक्ति का अपहरण कर हत्या करने के आरोप में सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जिला और सत्र न्यायधीश (द्वितीय) अवधेश कुमार दुबे ने साल 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी रहे दामोदर सिंह के भाई भरत सिंह के अपहरण और हत्या के मामले में जितेंद्र स्वामी को ये सजा है। 11 अगस्त को अदालत ने इस मामले में स्वामी को दोषी करार दिया था। दामोदर सिंह के भाई भरत सिंह का अपहरण 15 फरवरी साल 2000 को हुआ था और उनका शव दो दिन बाद यानी 17 फरवरी को बरामद हुआ था।

मामले में 17 अप्रैल 2012 को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रामदरश ने साक्ष्य के अभाव में जितेंद्र स्वामी को बरी घोषित कर दिया था जिसके खिलाफ भरत सिंह के परिजनों ने पटना हाई कोर्ट में अपील की थी और हाई कोर्ट ने इस मामले को पुनर्विचार किए जाने का आदेश दिया था। जितेंद्र स्वामी 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी थे। अभी वे भाजपा में हैं और 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में दरौंधा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे थे।