उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में तीन साल पहले हुई दिल दहला देने वाली घटना में कोर्ट ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने पहले अपनी पत्नी की आंखों में मिर्च पाउडर झोंका और फिर डीजल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। इस बहुचर्चित घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए आवाज उठाई गई थी

अप्रैल 2022 में हुई थी घटना

यह घटना 3 अप्रैल 2022 को धामपुर में हुई थी। उत्तराखंड के जसपुर निवासी सोनू जोशी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बहन की शादी 2012 में 38 वर्षीय सचिन कुमार से हुई थी। शादी के कुछ साल बाद ही सचिन और उसके परिवार वाले महिला को प्रताड़ित करने लगे।शिकायतकर्ता के अनुसार, सचिन को नशे की लत थी और जब उसकी पत्नी इसका विरोध करती थी, तो वह मारपीट करता था। सचिन के माता-पिता भी उसका साथ देते थे और बहू को यातनाएं देते थे।

बेहद क्रूरता से दिया था घटना को अंजाम

शिकायत के मुताबिक, 3 अप्रैल की सुबह सचिन ने पहले पत्नी की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया। दर्द से तड़पती महिला जैसे ही बाथरूम से आंखें धोकर बाहर निकली, सचिन के माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों ने उसे पकड़ लिया और डीजल डालकर आग लगा दी। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 22 जुलाई 2022 को उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने मामले में सचिन के पिता आदेश और भतीजे अभिषेक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन सबूतों के अभाव में दोनों बरी हो गए। हालांकि, मुख्य आरोपी सचिन के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने पर अदालत ने उसे दोषी करार दिया। बुधवार को बिजनौर की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुपम सिंह की अदालत ने सचिन को उम्रकैद की सजा सुनाई और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

मृतका के भाई सोनू जोशी ने कहा कि उनकी बहन को न्याय तो मिला, लेकिन अन्य दोषियों की रिहाई से वे संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे ताकि ससुराल के अन्य लोगों को भी सजा मिले।