आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपी पूर्व भार एवं मापन इंस्पेक्टर को बड़ा झटका लगा है। इस केस में सुनवाई करते समय बिहार हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि पूर्व इंस्पेक्टर की संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। जिसके बाद विजिलेंस विभाग ने इंस्पेक्टर की 30 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने की तैयारी कर ली है। भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड किए गए इंस्पेक्टर ओम प्रकाश सिंह की उस याचिक को शुक्रवार को हाई कोर्ट ने खारिज किया जिसमें एक सुनवाई के दौरान मुजफ्फरपुर विजिलेंस कोर्ट ने सिंह की संपत्ति को सीधे तौर पर जब्त करने का आदेश दिया था।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद विजिलेंस जांच ब्यूरो के अधिकारी पटना में इंस्पेक्टर की दो बिल्डिंग को जब्त करेंगे। जिनमें से एक लालजी टोला स्थित एक बिल्डिंग में सिंह के किराएदार रह रहे हैं। इसके अलावा अधिकारियों ने सिंह के राजधानी में करीब 40 प्लॉटों को जब्त करने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कलर्क के रूप में कार्यरत होने के 15 साल के बाद सिंह को भार और मापन इंस्पेक्टर का पद दे दिया गया था। सिंह पर आरोप है कि इस बीच उसने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए बहुत पैसा कमाया।
आपको बता दें कि 2009 में एजेंसी ने छापेमारी के बाद सिंह की कई जमीनों को सीज कर दिया था और जबसे ही वह कानूनी लड़ाई लड रहा है। इसके बाद इस मामले में सुनवाई करते समय 12 जनवरी, 2015 में विजिलेंस कोर्ट के जज कुमार प्रकाश सहाय ने सिंह की जमीन को जब्त करने का आदेश दिया था, जिसकी असल मुल्य 1.19 करोड़ रुपए थी। इसके खिलाफ सिंह ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसी के साथ स्पेशल विजिलेंस कोर्ट के निर्देश दिए जाने के बाद ऐसे 21 अधिकारियों के जमीन जब्त की है जिसकी कीमत 11.30 करोड़ रुपए है।