बिहार की एक अदालत ने बेगूसराय के 66 साल के बुजुर्ग को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। रेप के मामले में बुजुर्ग को यह सजा सुनाई गई है। जगदीश महतो नाम के व्यक्ति के खिलाफ रेप के आरोप की पुष्टि हुई है। इसके बाद अदालत ने जगदीश महतो को 20 साल सश्रम जेल और 20 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।

लड़की के साथ हुआ था दुष्कर्म

जगदीश महतो पर पांचवी क्लास में पढ़ने वाली 9 साल की छात्रा से रेप का आरोप लगा हुआ था। आरोप के अनुसार 9 साल की छात्रा स्कूल से मिड डे मील खाकर बर्तन रखने के लिए अपने घर जा रही थी। रास्ते में जगदीश महतो उसे देखकर पकड़ लेता है और झोपड़ी में उसके साथ दुष्कर्म करता है। इसके बाद लड़की घर लौटकर अपने परिवार को इस घटना की जानकारी देती है। फिर पुलिस केस दर्ज करवाया गया।

पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ था मामला

पुलिस ने इस मामले में जगदीश महतो को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद जेल में बंद किया था। इसके बाद एफएसएल जांच हुई, जिसमें नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। ऐसे में पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है।

मेले में बिछड़े तो मिनटों में परिवार से मिल जाएंगे, महाकुंभ से पहले यूपी सरकार ने तैयार की यह टेक्नोलॉजी

झूठे केस में फंसाया गया- आरोपी

वहीं मामले में आरोपी जगदीश महतो ने कोर्ट में कहा कि उसे झूठे केस में फंसाया गया है। जगदीश महतो की ओर से पेश वकीलों ने बताया कि लड़की के पिता जगदीश महतो की झोपड़ी के पास से रास्ता खोलना चाहते थे। इसका जगदीश ने विरोध किया और इसी वजह से उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया। हालांकि अदालत में जगदीश के वकीलों का पक्ष साबित नहीं हो सका। अब जगदीश महतो के वकीलों ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है।

सुनवाई के दौरान गवाहों ने भी जगदीश के खिलाफ बयान दिया और दुष्कर्म की पुष्टि की। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी आदेश दिया कि वह पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा दे। पिछले 9 महीनों से जगदीश महतो जेल में बंद था।