उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने पॉलिथीन पर बैन लगा दिया है। यूपी सरकार ने रविवार (15 जुलाई) को एक अध्यादेश जारी कर पॉलिथीन, प्लास्टिक बैग, थर्माकोल के निर्माण और इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। यूपी प्लास्टिक और अन्य गैर-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट (उपयोग और निपटान) अध्यादेश 2018 के तहत अब यूपी में 50 माइक्रॉन से पतली पॉलिथीन का इस्तेमाल और निर्माण करने पर 1000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही 6 महीने की जेल भी हो सकती है।
ये प्रतिबंध कई चरणों में लगाया जाएगा। प्रतिबंधित पॉलिथीन का इस्तेमाल करने पर पहली बार तो 1 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा या फिर 1 महीने की सजा होगी। वहीं दूसरी बार प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर सजा की अवधि एक महीने से बढ़कर छह महीने तक हो सकती है और साथ ही 5 हजार से लेकर 20 हजार तक का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही वे लोग जो प्रतिबंधित पॉलिथीन, प्लास्टिक बैग का निर्माण करेगा या फिर उसे स्टोर करेगा या फिर ट्रांसपोर्ट करेगा उसके ऊपर पहली बार में 10 हजार से लेकर 50 हजार तक का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही 6 महीने की सजा भी मिलेगी। दूसरी बार उल्लंघन करने पर एक साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लेगगा।
Plastic bags being used by fruit and vegetable sellers in Moradabad as ban on the use of plastic and polythene bags comes into effect in the state today. pic.twitter.com/IpFHpwmu2x
— ANI UP (@ANINewsUP) July 15, 2018
यह अध्यादेश यूपी प्लास्टिक और अन्य गैर-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट (उपयोग और निपटान) एक्ट 2000 के तहत लाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। उत्तर प्रदेश शहरी विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि उनकी सरकार प्लास्टिक पर बैन लगाने के अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी और जो भी इसका पालन नहीं करेगा उस पर सख्त कार्रवाई भी करेगी। आपको बता दें कि पिछले तीन दिनों से उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों द्वारा इस बैन के बारे में जागरुकता फैलाने का काम किया जा रहा है। यह तीसरी बार हो रहा है जब उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगाने की कोशिश की जा रही है। पहली बार 2016 में, दूसरी बार 2017 में भी ऐसा किया जा चुका है।