AAP Leader Sanjay Singh: उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर की एक कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दो दशक पुराने एक मामले में सुनवाई में शामिल न होने पर कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर 28 अगस्त को पेश करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 13 अगस्त को संजय सिंह, सपा नेता अनूप संडा और चार अन्य के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए।

कोर्ट के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, “अदालत ने पुलिस को सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने और 28 अगस्त तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।”

बता दें, इस मामले में इन सभी को करीब डेढ़ वर्ष पहले ही तीन तीन माह की सजा और डेढ़-डेढ़ हजार जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है, जिससे बचने के लिए इन सभी ने हाइकोर्ट की शरण ली है। आज इस मामले में हाइकोर्ट में सुनवाई होगी।

आंदोलन करने की वजह से दर्ज हुआ था केस

यह मामला 2001 का है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ नाका के पास वर्तमान में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप संडा सहित तमाम लोगों ने बिलजी-पानी सहित तमाम जनसमस्याओं को लेकर आंदोलन किया था। उस समय के कोतवाली नगर के उपनिरीक्षक ने सड़क जाम जैसी तमाम धाराओं को लगाकर इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।

कोर्ट ने सरेंडर करने का दिया था आदेश

MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इन सभी को दोषी माना और सभी को तीन-तीन महीने की जेल और डेढ़-डेढ़ हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ इन लोगों ने सेशन कोर्ट का सहारा लिया, लेकिन वहां भी इन्हें झटका लगा। बीते 9 अगस्त को इन्हें लोअर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश जारी किया गया था। सरेंडर करने के बजाय सभी ने हाइकोर्ट का रुख किया।

सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर न होने पर इन सभी के खिलाफ गिरफ्तारी आदेश जारी किया गया । मंगलवार को भी इस मामले में सभी को सरेंडर करना था, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। लिहाजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सभी का गिरफ्तारी वारंट बरकरार रखा है। बहरहाल अब इस मामले में 28 अगस्त को सुनवाई होनी है।