Ankita Bandari Case: अंकिता भंडारी की हत्या (Ankita Bhandari Murder Case) के मामले में उत्तराखंड पुलिस (Uttarakhand Police) ने शनिवार (17 दिसंबर, 2022) को तीन आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर कर कोटद्वार न्यायिक अदालत में पेश किया। उत्तराखंड पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) वी मुरुगेसन ने कहा कि मामले में करीब 100 लोगों से पूछताछ के बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम (आईबीपीए) की संबंधित धाराओं के तहत आरोप दायर किए गए।
नार्कों टेस्ट और अन्य बिंदुओं पर भी की जा रही चर्चा
उन्होंने कहा कि तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201, 120बी, 354ए और 5(1)वी के अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के तहत चार्जशीट माननीय न्यायालय को भेजी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नार्को टेस्ट और अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की जा रही है।
बता दें कि 24 सितंबर को ऋषिकेश में चिल्ला नहर से 19 वर्षीय अंकिता का शव बरामद किया गया था। वह भाजपा से निष्कासित नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। अंकिता 6 दिन से लापता थी, जिसके बाद नहर से उसका शव मिला था। पुलकित आर्य को अंकिता को नहर में धक्का देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
दो आरोपियों ने नार्को टेस्ट की दी सहमति
इस मामले में दो और लोगों अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने 4 दिसंबर को कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच लगभग पूरी हो गई है, सिर्फ आरोपियों के नार्को टेस्ट बाकी हैं, जिसके लिए उन्होंने कोटद्वार अदालत से अनुमति मांगी थी। इन तीन आरोपियों में से दो ने परीक्षण के लिए अपनी सहमति दे दी है, जबकि दूसरे ने न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार की अदालत में एक आवेदन भेजा है, जिसकी सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।
मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और दूसरे आरोपी सौरभ ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दे दी है। हालांकि तीसरे आरोपी अंकित ने 10 दिन का समय मांगा है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पी रेनुका देवी ने एएनआई को आगे बताया कि तीनों आरोपियों के टेस्ट एक साथ होने हैं, इसलिए कोर्ट ने 22 दिसंबर की तारीख तय की है। अंकिता की मां सोना देवी और पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने नवंबर में नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की और मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगाया है।