Kumar Vishwas wife Manju Sharma: राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा को ईओ भर्ती के नाम पर रकम वसूलने के मामले में क्लीन चिट दे दी है। आरपीएसी के पत्र पर एसीबी ने यह जवाब दिया है। एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा का कहना है कि सभी तथ्यों की जांच की गई है। आरपीएससी के किसी सदस्य की भूमिका नहीं मिली है।

एसीबी ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों के साथ मंजू शर्मा और संगीता आर्य की मिलीभगत का कोई सबूत नहीं मिला। इसके साथ ही एसीबी ने आरपीएससी सदस्यों को लेकर कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्णय लिया है।

बता दें, एसीबी ने सितंबर 2023 में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। इसमें एसीबी ने माना कि केसावत और अन्य आरोपियों ने परिवादी को झांसा देकर रिश्वत ली थी। उसमें आरपीएससी सदस्य की कोई भूमिका नहीं मिली है।

हालांकि, एसीबी मामलों की विशेष कोर्ट ने एसीबी महानिदेशक से ईओ-आरओ भर्ती में आरपीएससी सदस्य सहित अन्य लोक सेवक की भूमिका जांच करने को कहा था। सवाल उठाया था कि इस मामले में RPSC सदस्यों के नाम पर पैसा लिया गया। राजस्थान पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बावजूद इस दिशा में अनुसंधान नहीं किया गया।

ACB ने कांग्रेस नेता गोपाल केसावत व चार अन्य को जुलाई 2023 में 18 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने अभ्यर्थी की OMR शीट बदलवाकर पास करवाने के नाम पर 18.50 लाख रिश्वत ली थी।

इस FIR में लिखा था कि केसावत ने रिश्वत मांगते वक्त RPSC की सदस्य मंजू शर्मा और संगीता आर्य का नाम लिखा था। कोर्ट के आदेश के पर एसीबी ने इस मामले में जांच की थी, लेकिन ACB को कवि कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा और संगीता आर्य की कोई भूमिका नहीं मिली।