7th Pay Commission: छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को खत लिखकर नई पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार के योगदान की कुल रकम का मौजूदा बाजार मूल्य 17,240 करोड़ रुपए लौटाने की मांग की है। राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा को दी।
अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का फैसला किया है। इस फैसले को अमल में लाने के लिए राज्य की वित्त सचिव अलरमेलमंगई डी. ने पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम (पीएफआरडीए) नई दिल्ली के अध्यक्ष को शुक्रवार को चिट्ठी लिखी।
उन्होंने पत्र में कहा कि नई पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार के योगदान की कुल राशि (नियोक्ता और कर्मचारी संयुक्त हिस्सेदारी) का वर्तमान बाजार मूल्य 17,240 करोड़ रुपए है। यह राशि छत्तीसगढ़ सरकार को जल्द लौटाई जाए।
अधिकारियों ने बताया कि वित्त सचिव अलरमेलमंगई डी ने पीएफआरडीए, नई दिल्ली के अध्यक्ष को बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल में नई अंशदाई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने एक मई, 2022 की अपनी बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी है।
पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए राज्य सरकार की ओर से राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) खातों में नियोक्ता और कर्मचारी का मासिक अंशदान भी एक अप्रैल, 2022 से बंद कर दिया गया है।
वित्त सचिव ने कहा है कि एनपीएस के साथ पंजीकृत प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक नया जीपीएफ (सामान्य भविष्य निधि) खाता राज्य सरकार की ओर से खोला गया है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन से मूल वेतन का न्यूनतम 12% काटा जाएगा, जो कि सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा होगा।
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) से मिलने वाली एनपीएस खातों में की गई सरकारी अंशदान की राशि का मौजूदा बाजार मूल्य भविष्य की पेंशन देनदारियों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और राज्य सरकार के लोक लेखा के तहत अलग पेंशन निधि में रखा जाएगा। इसके अलावा, पिछले वित्तीय वर्ष की पेंशन देनदारियों के चार प्रतिशत के बराबर की राशि राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इस पेंशन फंड में निवेश की जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि वित्त सचिव ने यह भी बताया है कि कर्मचारियों की तरफ से उनके एनपीएस खातों में योगदान की गई मूल रकम कर्मचारियों के छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी और इस पर छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि के नियमों के तहत राज्य सरकार की ओर से एक नवंबर 2004 से समय-समय पर जारी ब्याज संबंधी निर्देशों के अनुसार ब्याज देय होगा।
उन्होंने कहा कि एनपीएस में किए गए कर्मचारी अंशदान के वर्तमान बाजार मूल्य में अंतर और कर्मचारियों की ओर से योगदान की गई मूल राशि का उपयोग कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में देय ब्याज को क्रेडिट करने के लिए किया जाएगा। राज्य शासन की सचिव ने चिट्ठी में लिखा है कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य सरकार की ओर से एक नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान 11,850 करोड़ रुपए (कर्मचारी और नियोक्ता योगदान) एनएसडीएल को ट्रांसफर किया गया है।
एनएसडीएल से मिली जानकारी के अनुसार इस राशि का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 17,240 करोड़ रुपए है। अधिकारियों ने बताया कि वित्त सचिव ने एनएसडीएल को राज्य की ओर से योगदान की गई कुल राशि (नियोक्ता और कर्मचारी हिस्सेदारी संयुक्त) का वर्तमान बाजार मूल्य छत्तीसगढ़ सरकार को वापस करने के लिए पीएफआरडीए से अनुरोध किया है, ताकि राज्य सरकार रकम के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर सके।