Delhi Air Pollution News: दिल्ली में वायु प्रदूषण से हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। अब रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं। निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित सभी रजिस्टर्ड और वेरिफाइड निर्माण मजदूरों के खातों में डीबीटी करके 10 हजार रुपये भेजे जाएंगे। वहीं, दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए ‘वर्क फ्रॉम होम’ (घर से काम) को अनिवार्य कर दिया है।
दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “16 दिनों तक चले जीआरपी-3 के दौरान निर्माण कार्य ठप रहा, जिससे दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका प्रभावित हुई। इन सभी को राहत के लिए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि सभी रजिस्टर्ड और वेरिफाइड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, ग्रैप-3 का मुआवजा 10000 रुपये सभी के खातों में भेजा जाएगा। जब ग्रैप-4 खत्म होगा उस वक्त भी हम दिनों की गिनती करेंगे और इसका मुआवजा भी हम रजिस्टर्ड और वेरिफाइड कंस्ट्रक्शन वर्कर के खातों में भेजेंगे। डीबीटी करके ये पैसे उनके खातों में भेजे जाएंगे।”
जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं- कपिल मिश्रा
कपिल मिश्रा ने आगे कहा, यह रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस लगातार जारी है। मैं सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से ये अपील करना चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी दिल्ली सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर कराएं। इस उपाय का उद्देश्य प्रदूषण संबंधी प्रतिबंधों से प्रभावित श्रमिकों को सहायता प्रदान करना है।”
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दिल्ली के नौकरी पेशा लोगों को राहते देते हुए मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, “दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिस में कर्मचारियों की अटेंडेंटस 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। यह दिशानिर्देश श्रम विभाग द्वारा जारी किया गया है।”
निर्देश ना मानने वालों पर लगेगा जुर्माना- मिश्रा
दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने आगे कहा, “हम यह भी अपील कर रहे हैं कि आप वर्किंग ऑवर को फ्लेक्सिबल कीजिए। जरूरी नहीं कि आप पूरे स्टाफ को एक ही टाइम पर बुला लें। अगर कुछ स्टाफ को आप 10 बजे बुला रहे हैं तो कुछ को आप 12 बजे बुलाएं। इसी तरह से जाने का टाइम भी चेंज करें। अगर हमारे निर्देशों का पालन नहीं किया जाएगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।”
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