दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। शुक्रवार को सरकार की तरफ से जारी किए गए आकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 180 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं बाजारों में लोगों की भीड़ पर हाईकोर्ट से पुलिस को जमकर फटकार लगी है।
कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन के खतरे के बीच शुक्रवार को दिल्ली में पिछले छह महीने में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसी साल जून में इससे पहले 212 मामले दर्ज किए गए थे। दिल्ली में अब कुल मामलों की संख्या बढ़कर 14,42,813 हो गई। जिसमें से 14.16 लाख से ज्यादा मरीज संक्रमण से ठीक हो चुके हैं।
दिल्ली में कोरोना के संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 25,103 है। दिसंबर में अब तक पांच मौतें हो चुकी हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों और ओमीक्रोन के खतरे के बीच बाजारों में भारी भीड़ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सरोजिनी नगर बाजार में भीड़भाड़ की खबरों पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने डीडीएमए और पुलिस से इसपर कार्रवाई करने को कहा है।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा- “हमें स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। स्थिति भयावह है, हम डीडीएमए को तत्काल बाजार का दौरा करने का निर्देश देते हैं ताकि मौजूदा कोविड महामारी को लेकर वहां की स्थिति को देखा जा सके”।
अदालत ने सुझाव दिया कि सरोजनी नगर बाजार में भीड़ को प्रवेश गेटों को तय करके नियंत्रित किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दिन भीड़भाड़ न हो। इसके अलावा, अदालत ने निर्देश दिया कि यदि किसी अवैध विक्रेता के सामान को अतिक्रमण मामले में जब्त किया जाता है, तो उस माल को छोड़ा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि विक्रेता अदालत के निर्देशों और बाजार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए निगम और पुलिस दोनों के पास पर्याप्त शक्ति है। कोर्ट ने कहा कि इसके बावजूद जमीनी स्तर पर स्थिति में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा है।
बता दें कि बुधवार को, सरोजिनी नगर बाजार का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में इतनी भीड़ थी, कि लोग एक-दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी को लेकर हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है।