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रोटी पर 5% तो पराठे पर 18% GST देते हैं भारतीय, जानिए दोनों पर लगने वाले टैक्स में क्यों है इतना अंतर?

GST on Roti and Paratha: रोटी और पराठे पर लगने वाले GST को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। दोनों पर अलग-अलग GST रेट लागू होती हैं।

By: Archana Keshri
November 25, 2024 15:17 IST
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  • GST difference between Roti and Paratha
    1/7

    भारत में खाने-पीने की चीजों पर अलग-अलग GST दरें लागू होती हैं, जो अक्सर चर्चा का विषय बनती हैं। ऐसा ही एक मुद्दा है रोटी और पराठे पर लगने वाले टैक्स का अंतर। रोटी पर जहां केवल 5% GST लागू है, वहीं पराठे पर 18% GST देना पड़ता है। चलिए समझते हैं कि दोनों पर लगने वाले टैक्स में इतना अंतर क्यों है और इसके पीछे की कानूनी व तकनीकी वजहें क्या हैं। (Photo Source: Freepik)

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    रोटी और पराठे के GST में अंतर की वजह
    रोटी और पराठे के बीच मुख्य अंतर उनके नेचर और बनाने के मेथड से है। रोटी या चपाती को जहां ‘रेडी टू ईट’ वाली कैटेगरी में रखा गया है। वहीं, पराठा एक पैकेज्ड और प्रोसेस्ड खाद्य उत्पाद है, यानी इसे पार्शियल रेडी की कैटेगरी में रखा गया है। (Photo Source: Pexels)

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    रोटी पर 5% GST (2.5% CGST + 2.5% SGST) लगता है। जबकि, पराठा पर 18% GST (9% CGST + 9% SGST) लागू है। पराठे पर शुरू में 18% GST दर लागू की गई थी, जो 28 जून 2017 के CGST रेट नोटिफिकेशन में एंट्री नंबर 453 के तहत निर्धारित थी। (Photo Source: Pexels)

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    हालांकि, 15 नवंबर 2017 को इसे संशोधित कर एंट्री नंबर 23 में डाला गया, लेकिन GST दर 18% ही रखी गई। इस मुद्दे पर 2021 में गुजरात की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी (AAR) में केस दायर हुआ था। मामला था Vadilal Industries Ltd. द्वारा विभिन्न प्रकार के पैकेज्ड पराठों पर 5% GST लागू करने की मांग। (Photo Source: Pexels)

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    एडवोकेट ने तर्क दिया कि टोस्टेड ब्रेड, पिज्जा ब्रेड, और रस्क पर 5% GST लागू होता है, लेकिन पराठे पर 18% GST क्यों? इस पर AAR ने कहा कि पराठा और रोटी में अंतर है क्योंकि पराठे में गेहूं के अलावा तेल, नमक, पानी, एंटीऑक्सिडेंट्स जैसे अन्य सामग्री भी शामिल होती हैं। (Photo Source: Pexels)

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    AAR ने यह भी कहा कि पराठे को खाने से पहले 3-4 मिनट तक गर्म करना पड़ता है, जबकि रोटी रेडी टू ईट होती है। इसलिए पराठे पर 18% GST लगना सही ठहराया गया। वहीं, 2022 में जब इस मामले को अपीलीय स्तर पर उठाया गया, तो गुजरात अपीलीय अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAAR) ने AAR के फैसले को सही ठहराया। (Photo Source: Pexels)

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    आपको बता दें, पके हुए खाने पर GST रेट उस स्थान के अनुसार अलग-अलग होती है जहां इसे परोसा जाता है। अगर इसे किसी रेस्टोरेंट (AC/non-AC) या केवल टेकअवे के रूप में बेचा जाता है, तो GST 5% है। अगर रेस्टोरेंट किसी होटल से जुड़ा है और कमरे का किराया ₹7,500 प्रतिदिन से अधिक है, तो खाने पर 18% GST लागू होता है। (Photo Source: Pexels)
    (यह भी पढ़ें: प्रदूषण के कारण फेफड़ों की सेहत पर पड़ रहा है असर, ये 7 जूस दूर करेंगे सांस संबंधी समस्याएं)

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