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दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में स्थित फ़ैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास बुधवार तड़के नगर निगम दिल्ली (MCD) द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। (ANI Photo)
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स्थानीय लोगों द्वारा कथित तौर पर पथराव किए जाने के बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। (ANI Photo)
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इस घटना में थाना प्रभारी (SHO) समेत कुल पांच पुलिसकर्मी घायल हुए, जिन्हें इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। (ANI Photo)
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पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और कई अन्य से पूछताछ जारी है। (ANI Photo)
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आधी रात को शुरू हुआ अभियान
जानकारी के अनुसार, बुधवार रात करीब 1 बजे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में करीब 17 से 30 बुलडोजर मौके पर पहुंचे। यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में की जा रही थी। (ANI Photo) -
इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों और कथित उपद्रवियों ने पुलिस और प्रशासनिक टीम पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे हालात बिगड़ गए। (ANI Photo)
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FIR दर्ज, कई धाराओं में केस
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। (ANI Photo) -
इनमें सार्वजनिक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकना, दंगा करना, चोट पहुंचाना, सरकारी आदेश की अवहेलना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। (ANI Photo)
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इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 के प्रावधान भी लगाए गए हैं। (ANI Photo)
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पुलिस और प्रशासन का बयान
दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त (सेंट्रल रेंज) मधुर वर्मा ने कहा, “फ़ैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास MCD की ओर से की गई कार्रवाई पूरी तरह दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत थी। थोड़ी देर के व्यवधान के बाद स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया और न्यूनतम बल प्रयोग के साथ शांति बहाल कर दी गई।” (ANI Photo) -
वहीं, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने भी स्पष्ट किया कि मस्जिद पूरी तरह सुरक्षित है और कार्रवाई केवल अवैध व्यावसायिक ढांचों तक सीमित है। (ANI Photo)
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उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में हो रही कार्रवाई को रोकना या उसमें बाधा डालना स्वीकार्य नहीं है। (ANI Photo)
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मस्जिद को नहीं छुआ गया
MCD की ओर से की गई इस कार्रवाई में बारात घर और एक डिस्पेंसरी जैसे ढांचों को हटाया जा रहा है, जो कथित तौर पर 0.195 एकड़ की तय सीमा से बाहर बने थे। (ANI Photo) -
मस्जिद और उससे जुड़ा दरगाह परिसर, जिसे वक्फ संपत्ति बताया गया है और जो 100 साल से अधिक पुराना बताया जा रहा है, को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। (ANI Photo)
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हाई कोर्ट का आदेश बना आधार
मस्जिद प्रबंधन समिति ने पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। (ANI Photo) -
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्धारित सीमा से बाहर बने ढांचे अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं और उन्हें हटाया जाना चाहिए। (ANI Photo)
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जांच जारी, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पथराव में शामिल अन्य लोगों की पहचान के लिए CCTV फुटेज, ग्राउंड वीडियो और बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है। (ANI Photo) -
अब तक 4–5 संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। (ANI Photo)
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प्रशासन ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह या उकसावे से बचने की अपील की है। (ANI Photo)
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वहीं, ट्रैफिक पुलिस ने भी इलाके में संभावित जाम को लेकर एडवाइजरी जारी की है। (ANI Photo)
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