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हाल ही में कन्नड़ और तमिल फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव का मामला सुर्खियों में आया, जिन्हें 3 मार्च 2025 को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुबई से 14.8 किलोग्राम सोना तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। (Photo Source: Pexels)
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DRI (डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस) की जांच में खुलासा हुआ कि वह एक साल में 30 बार दुबई गई थीं और हर बार 12-13 किलोग्राम सोना लाकर मोटी कमाई कर रही थीं। यह मामला बताता है कि सोना लाने के कड़े नियम हैं, जिनका पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। (Photo Source: Pexels)
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इस घटना ने भारत में सोने के आयात नियमों को लेकर जागरूकता बढ़ा दी है। आइए जानते हैं कि कोई भारतीय नागरिक दुबई से कितना सोना कानूनी रूप से भारत ला सकता है और इसके नियम क्या हैं। (Photo Source: Pexels)
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दुबई से सोना लाने के भारतीय नियम
भारत सरकार ने सोने के आयात पर सख्त नियम बनाए हैं ताकि तस्करी रोकी जा सके। चलिए जानते हैं भारतीय कस्टम्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) के अनुसार दुबई से यात्री कितना सोना ला सकते हैं। (Photo Source: Pexels) -
पुरुष यात्रियों के लिए सीमा:
बिना कस्टम ड्यूटी के: 20 ग्राम तक सोना, जिसकी अधिकतम कीमत 50,000 रुपये हो। यह छूट केवल आभूषणों पर लागू होती है, सोने के सिक्के या बार पर नहीं। यदि कोई पुरुष दुबई में 6 महीने से अधिक समय तक रहा है, तो वह 1 किलोग्राम तक सोना ला सकता है, लेकिन इस पर कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी। (Photo Source: Pexels) -
महिलाओं के लिए सीमा:
बिना कस्टम ड्यूटी के: 40 ग्राम तक सोना, जिसकी अधिकतम कीमत 1 लाख रुपये हो। यह भी केवल आभूषणों पर लागू होता है। इससे अधिक लाने पर कस्टम ड्यूटी लागू होगी, जैसे: 40-100 ग्राम: 3%, 100-200 ग्राम: 6%, और 200 ग्राम से अधिक: 10%। (Photo Source: Pexels) -
बच्चों के लिए सीमा:
यदि कोई बच्चा 15 साल से कम उम्र का है और उसने एक साल से अधिक समय दुबई में बिताया है, तो वह 40 ग्राम तक सोने के आभूषण बिना ड्यूटी के ला सकता है। अभिभावक को पहचान और रिश्ते का प्रमाण देना होगा। (Photo Source: Pexels) -
1 किलोग्राम तक सोना लाने का विशेष नियम:
भारतीय नागरिक, जिन्होंने 6 महीने से अधिक समय दुबई में बिताया है, वे 1 किलोग्राम तक सोने के सिक्के या बार ला सकते हैं। लेकिन 6 महीने से अधिक समय बिताने पर 14% कस्टम ड्यूटी देनी होगी। वहीं, 6 महीने से कम समय बिताने पर 37% कस्टम ड्यूटी लागू होगी। इसके साथ ही, 10 किलोग्राम से अधिक सोना लाना प्रतिबंधित है। (Photo Source: Pexels) -
दुबई में सोना सस्ता क्यों है?
दुबई को ‘सोने का शहर’ कहा जाता है, और यह भारतीयों के लिए सोना खरीदने का पसंदीदा स्थान है। वहां सोना भारत की तुलना में 5-10% सस्ता हो सकता है। इसके पीछे कई कारण हैं:
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टैक्स फ्री पॉलिसी:
दुबई में सोने की खरीद पर 5% VAT लगता है, लेकिन पर्यटकों को यह राशि हवाई अड्डे पर वापस मिल जाती है। भारत में सोने पर 6% आयात शुल्क, 3% GST और 5% मेकिंग चार्ज पर GST लगता है, जिससे कीमत बढ़ जाती है। (Photo Source: Pexels) -
लो इम्पोर्ट कोस्ट:
दुबई एक वैश्विक सोना व्यापार केंद्र है और सोने को सीधे उत्पादक देशों से इम्पोर्ट करता है। भारत सोना उत्पादन नहीं करता, इसलिए उसे उच्च कीमत पर इम्पोर्ट करना पड़ता है। (Photo Source: Pexels) -
मार्केट कंपटीशन और बारगेनिंग:
दुबई के गोल्ड सूक में सैकड़ों दुकानें कंपटीशन करती हैं, जिससे खरीदार मोलभाव कर सकते हैं। भारत में मेकिंग चार्ज 10-20% होता है, जबकि दुबई में यह केवल 2-5% होता है। (Photo Source: Pexels) -
मुद्रा का प्रभाव:
यूएई दिरहम (AED) अमेरिकी डॉलर से जुड़ा है, जिससे सोने की कीमत स्थिर रहती है। भारतीय रुपये की कमजोरी के कारण भारत में सोना महंगा होता है। (Photo Source: Pexels) -
अगर दुबई से ला रहे हैं सोना तो इन बातों का रखें ध्यान?
यदि आप दुबई से सोना ला रहे हैं, तो इन नियमों का पालन करें: 1. सोने की खरीद का बिल और शुद्धता प्रमाण-पत्र साथ रखें।, 2. यदि सीमा से अधिक सोना ला रहे हैं, तो हवाई अड्डे पर ‘रेड चैनल’ में घोषणा करें।, 3. सोने को हैंड बैग में रखें ताकि चोरी या नुकसान से बचा जा सके।, 4. सिक्के, बार या बिस्किट के रूप में सोना बिना ड्यूटी के नहीं लाया जा सकता। (Photo Source: Pexels)
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