Rajasthan Red, Orange, Green Zone District-wise, City-wise List: राजस्थान में कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। स्थिति ये है कि राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 2678 हो गई है। वहीं देश में लॉकडाउन फिर से दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 मई से लेकर 17 मई तक चलेगा। हालांकि इस दौरान केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को जोन में बांटा है, जहां संक्रमण के खतरे के आधार पर इलाके में सख्ती बढ़ायी जाएगी या कुछ छूट दी जाएगी।
राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 33 जिलों में से 8 जिले रेड जोन घोषित किए गए हैं। यानि कि इन जिलों में कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि इन इलाकों में लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी।
रेड जोन- राजस्थान के जो जिले रेड जोन घोषित किए गए हैं उनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा और झालावाड़ शामिल है।
ऑरेंज जोन- जिन इलाकों में संक्रमण का खतरा थोड़ा कम है, उन्हें सरकार ने ऑरेंज जोन में रखा है। राजस्थान को जो जिले ऑरेंज जोन में रखे गए हैं उनमें टोंक, जैसलमेर, दौसा, झुंझुनूं, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, धौलपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर, चुरू, पाली, बाड़मेर, करौली और राजसमंद का नाम है।
ग्रीन जोन- जिन इलाकों में संक्रमण का खतरा बेहद कम है या फिर अभी तक उन इलाकों में संक्रमण का कोई केस नहीं आया है, ऐसे इलाकों को ग्रीन जोन घोषित किया गया है। राजस्थान के जो इलाके ग्रीन जोन में हैं, उनमें बारां, बूंदी, श्रीगंगानगर, जालौर, सिरोही और प्रतापगढ़ का नाम शामिल है।
रेड जोन में जिलो को शामिल करते समय कुल सक्रिय मामलों की संख्या, संक्रमण के मामले दोगुने होने की दर, जिले में हुई कुल टेस्टिंग और निगरानी सुविधा संबंधी जानकारियों का ध्यान रखा गया है।
इनपर रहेगी पूरी तरह से पाबंदी – सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत हवाई यातायात, रेल, मेट्रो और सड़क द्वारा अंतरराज्यीय आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक तथा कोचिंग संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमाहॉल, मॉल्स, जिम, खेल परिसर आदि बंद रहेंगे। साथ ही किसी भी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सभा पर रोक जारी रहेगी।
यहां मिली छूट- रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ओपीडी सेवाएं शुरू होंगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में इस पर भी पाबंदी होगी। रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, बसों का जिलों के भीतर और अंतर जिला परिचालन, सैलून, स्पा बंद रहेंगे।
रेड जोन में चार पहिया वाहनों में ड्राइवर समेत तीन लोगों को और दोपहिया वाहनों पर एक व्यक्ति को सफर करने की छूट दी गई है। एसईजेड, ईओयू, औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों को सीमित छूट दी गई है। इनके अलावा दवाओं, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइस, इनसे जुड़े कच्चे माले की विनिर्माण इकाइयों, निरंतर चलने वाली उत्पादन इकाइयों और उनकी आपूर्ति श्रृंख्ला, आईटी हार्डवेयर निर्माण और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जूट उद्योग को भी सशर्त छूट दी गई है।
शहरी इलाकों में मजदूरों के निर्माण स्थल पर ही रहकर काम करने वाली जगहों पर निर्माण की छूट दी गई है। इसके साथ ही एकल दुकानों, कॉलोनी की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। निजी कार्यालय 33 फीसदी स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं।
ऑरेंज जोन की बात करें तो यहां रेड जोन में मंजूर की गई गतिविधियों के अलावा टैक्सी, कैब की सुविधा भी मिलेगी। इजाजत लेकर एक जिले से दूसरे जिले में सफर किया जा सकेगा।
ग्रीन जोन में पाबंद की गई गतिविधियों के अलावा बाकी सभी गतिविधियों को करने की अनुमति दी गई है। बसों का 50 फीसदी सवारी ही बैठाने की शर्त के साथ छूट दी गई है।