Karnataka Former Chief Minister BS Yediyurappa: कर्नाटक सरकार ने 15 जनवरी को हाईकोर्ट से कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा को उनके खिलाफ दर्ज POCSO मामले में मुकदमे का सामना करना चाहिए। कर्नाटक आपराधिक जांच विभाग (CID) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रवि वर्मा कुमार ने सिंगल जज जस्टिस एम नागप्रसन्ना से कहा कि “नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने का अपराध ‘जघन्य’ है और इसलिए, येदियुरप्पा को मामले में मुकदमे का सामना करना चाहिए”।

राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से येदियुरप्पा द्वारा दायर याचिका को खारिज करने की अपील की। जिसमें पिछले साल फरवरी में एक नाबालिग के कथित यौन उत्पीड़न के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की गई थी।

कुमार ने कोर्ट को बताया कि पॉक्सो अधिनियम के तहत मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत खारिज करने की याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि ऐसे मामलों में आरोपी की ओर से दोष की वैधानिक धारणा होती है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट में पीड़िता का बयान और पीड़िता के फोन से बरामद एक वॉयस रिकॉर्डिंग भी पेश की, जिसमें कथित तौर पर उसकी मां और येदियुरप्पा के बीच बातचीत शामिल है। यह बातचीत पीड़िता द्वारा अपनी मां को घटना के बारे में बताने के बाद हुई थी।

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रिकॉर्डिंग के अनुसार, महिला को येदियुरप्पा से पूछते हुए सुना गया कि उन्होंने उसकी नाबालिग बेटी का यौन शोषण क्यों किया। अपने जवाब में, पूर्व सीएम ने दावा किया कि लड़की उनकी अपनी पोती की तरह थी और वह केवल उसकी जांच कर रहे थे।

मृतक महिला ने 14 मार्च 2024 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें येदियुरप्पा पर उसकी 17 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। शिकायत के अनुसार, घटना उस समय हुई जब महिला अपनी बेटी के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता से मिलने उनके आवास पर गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में पोक्सो अधिनियम की धारा 8 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

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