थिएटर में फिल्म देखने के दौरान चूहे के काटने के मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने सिनेमा हाल के मालिकों पर मोटा हर्जाना लगा दिया। सिनेमा हाल के मालिक महिला को अगली फिल्म की फ्री टिकट का लालच चेकर मामले को निपटाने की कोशिश में थे। लेकिन कोर्ट ने उनको फटकार लगाते हुए कहा कि थिएटर में साफ सफाई न होने की वजह से वहां पर चूहे थे। इसी वजह से महिला को परेशानी से जूझना पड़ा। आपको हर्जाना देना होगा।

कोर्ट ने दिलवाया 67 हजार रुपये का मुआवजा

असम के कामरूप जिले की उपभोक्ता अदालत ने महिला को मुआवजा दिलाने के मामले में दिल्ली की उपहार सिनेमा त्रासदी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। अदालत का कहना था कि टॉप कोर्ट ने भी उपहार सिनेमा के मालिकों को हर्जाना देने का आदेश दिया था। हालांकि महिला ने छह लाख रुपये मुआवजे के तौर पर मांगे थे। उसका कहना था कि 3.5 लाख रुपये मानसिक प्रताड़ना, 2.5 लाख रुपये दर्द सहने के लिए और बाकी की रकम इलाज की मद में मंजूर की जाए। लेकिन उपभोक्ता अदालत ने 67 हजार 282 रुपये ही बतौर मुआवजा मंजूर किया।

मामला 2018 का है। महिला का कहना है कि वो थिएटर में फिल्म देखने गई थी। इंटरवल में देखा कि उसके पैरों से खून निकल रहा था। हालांकि शुरू में पता नहीं चला कि खून क्यों निकल रहा था। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि किसी जानवर के काटने की वजह से ऐसा हुआ। महिला का कहना था कि थिएटर में जगह-जगह पर चूहे घूम रहे थे। साफ सफाई न होने की वजह से वहां पर बुरा हाल था। चूहे के काटने की घटना गुवाहाटी के गैलेरिया सिनेमा में हुई थी। महिला का कहना था कि चूहे के काटने की वजह से उसे रेबीज का इंजेक्शन लगवाना पड़ा।

सिनेमा हाल के मालिकों ने की थी याचिका खारिज करने की मांग

महिला का कहना था कि सिनेमा हाल के मालिक उसे नानुकुर के बाद अस्पताल लेकर गए। बाद में वो वहां से भी मौका देखकर निकल गए। सिनेमा मालिकों का कहना था कि महिला को मौके पर ही फर्स्ट एड मुहैया करा दी गई थी। उसकी याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।