Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एअर इंडिया की सुरक्षा से संबंधित एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में एअर इंडिया की सुरक्षा और रखरखाव प्रोसेस का स्वतंत्र रूप से ऑडिट करने के लिए एक शीर्ष अदालत के रिटायर जज की अध्यक्षता में एक कमेटी के गठन की मांग की गई थी।
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि वह एअर इंडिया को ही क्यों निशाना बना रहे हैं। उन्होंने याचिका खारिज करते हुए पूछा कि सिर्फ एअर इंडिया की क्यों? अन्य का क्या?
सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका हाल ही में अहमदाबाद में हुए एअर इंडिया बोइंग विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के मद्देनजर दायर की गई थी। इस हादसे में 270 लोगों की मौत हुई थी। जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे।
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नरेंद्र कुमार गोस्वामी और लक्ष्मण प्रसाद गोस्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका में एअर इंडिया की सुरक्षा प्रथाओं, रखरखाव प्रक्रियाओं और परिचालन प्रोटोकॉल की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज द्वारा स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी।
याचिका में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त एक अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा एजेंसी द्वारा एयर इंडिया के पूरे बेड़े का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराने की भी मांग की गई है, जिसमें 2024 आईसीओ ऑडिट रिपोर्ट में पहचानी गई कमियों को दूर किया जाए। इसके अलावा, इसने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के संबंध में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो से समयबद्ध रिपोर्ट मांगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ईडी को कड़ी फटकार लगाई। पढ़ें…पूरी खबर।