अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में एकतरफा जीत हासिल करने वाली बीजेपी के नेता पेमा खांडू ने आज तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। शपथग्रहण समारोह के दौरान राज्यपाल केटी परनाइक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में शपथ दिलाई। वहीं करीब 20 साल बाद पहली बार अरुणाचल प्रदेश में किसी महिला विधायक को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। हयुलियांग विधानसभा सीट से बीजेपी की महिला विधायक दासंगलू पुल को मंत्रिमंडल में जगह मिली है।
कौन हैं दासंगलू पुल?
दासंगलू पुल 2016 में अरुणाचल प्रदेश विधान सभा चुनाव में हयुलियांग से पहली बार विधायक चुनी गई थी। दासंगलू पुल पेमा खांडू कैबिनेट में मंत्री के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई हैं। पेमा खांडू इससे पहले दो बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं लेकिन यह पहली बार है कि उनके मंत्रिमंडल में कोई महिला मंत्री शामिल हो रही हैं।
दासंगलू पुल अरुणाचल प्रदेश की दूसरी महिला कैबिनेट मंत्री हैं। कोमली मोसांग राज्य की पहली महिला मंत्री थीं। दासंगलू पुल अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की पत्नी हैं। इस चुनाव में दासंगलू पुल को हयुलियांग विधानसभा क्षेत्र से निर्विरोध चुना गया है। लोक जन शक्ति पार्टी के थाकजेलियम टिंड्या और कांग्रेस के बाफुत्सो क्रोंग ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे दासंगलू पुल की निर्विरोध जीत तय हो गई।
5 करोड़ रुपये की संपत्ति है दासंगलू पुल के पास
चुनावी हलफनामे के अनुसार दासंगलू पुल की संपत्ति 5 करोड़ रुपये से भी अधिक है। वह गाड़ियों की भी शौकीन हैं। उनके पास स्कॉर्पियो, फोर्ड एंडेवर और टाटा सफारी जैसी महंगी लग्जरी गाड़ियां भी हैं।
विवादों में भी रहीं पुल
26 अप्रैल 2023 को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 2019 के अरुणाचल प्रदेश विधान सभा चुनाव में दासंगलू पुल की चुनावी जीत को उनके चुनाव की जानकारी छुपाने के कारण अमान्य घोषित कर दिया। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने दासंगलू पुल के चुनाव को उनके प्रतिद्वंद्वी लुपालम क्रि द्वारा दायर याचिका पर अमान्य करने का फैसला सुनाया था।
लुपालम क्रि ने आरोप लगाया था कि उन्होंने नामांकन फॉर्म में अपने दिवंगत पति की संपत्तियों का खुलासा नहीं किया था। हाई कोर्ट ने इस आधार पर आदेश दिया कि दासंगलू पुल का नामांकन पत्र जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 के अनुसार नहीं था और इसे खारिज किया जा सकता था।
हालांकि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए भाजपा विधायक दासंगलू पुल के 2019 के चुनाव को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति ए.एस. की पीठ बोपन्ना और पी.एस. नरसिम्हा ने याचिका पर सुनवाई की थी और उनकी सदस्यता बहाल हो गई थी।