Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब सरकार को भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए तीन दिन की मोहलत दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की वेकेशन बेंच ने पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई दो जनवरी 2025 तक के लिए स्थगित कर दी।
पंजाब एजी गुरमिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि कल पंजाब बंद था। इसकी वजह से ट्रैफिक नहीं चला। इसके अलावा एक मध्यस्थ ने भी आवेदन दिया है जिसमें कहा गया है कि अगर यूनियन हस्तक्षेप करती है तो डल्लेवाल बातचीत के लिए तैयार हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वक्त मांगने के आवेदन को मंजूर कर लिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को 31 दिसंबर तक का समय दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को दी मोहलत
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ‘हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि क्या चल रहा है, बातचीत के बारे में। अगर कुछ ऐसा होता है जो सभी पक्षों को स्वीकार्य है, तो हम समान रूप से खुश होंगे। अभी हम केवल अपने आदेशों के अनुपालन को लेकर चिंतित हैं।’ जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा कि अवमानना करने वालों ने डल्लेवाल को अस्पताल में एडमिट करवाने के लिए तीन दिन का वक्त मांगा है। एडवोकेट जनरल ने भी कुछ मौखिक स्थितियां बताई हैं। इसको देखते हुए डल्लेवाल भर्ती कराने के आदेश को लागू करने के लिए कुछ और समय देने की अर्जी मंजूर की जाती है। बेंच ने अगली सुनवाई की तारीख पर पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को वर्चुअल तरीके से मौजूद रहने के लिए कहा है।
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भूख हड़ताल पर डल्लेवाल
28 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वह डल्लेवाल के अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में पंजाब सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी पंजाब की तरफ से दी गई रिपोर्ट को लेकर वह बिल्कुल खुश नहीं है। गौरतलब है कि डल्लेवाल 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर हैं और केंद्र सरकार से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत किसानों की मांगों को मंजूर करने की मांग कर रहे हैं। डल्लेवाल कैंसर के मरीज होने के अलावा और भी कई बीमारियों से पीड़ित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव और DGP दी चेतावनी पढ़ें पूरी खबर…