Coronavirus in India: कोरोना वायरस संकट के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने पूरे यूपी में 27 मार्च तक लॉकडाउन के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि इस दौरान उत्तर प्रदेश की सारी सीमाएं सील होंगी।उन्होंने राज्य के लोगों से लॉकडाउन के दौरान सहयोग करने को कहा है। सीएम योगी ने कहा कि अनावश्यक मास्क के उपयोग से बचने की जरूरत है और बेवजह घबराना नहीं है। इसके अलावा सीएम योगी ने 35 लाख श्रमिकों को 1000 रुपए का भत्ता देने के लिए कहा है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 34 हो गई है। पहले सरकार ने फैसला किया था कि प्रदेश के 17 जिलों में 25 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा लेकिन स्थिति को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में 27 मार्च तक लॉकडाउन का फैसला किया है।
मालवाहक ट्रकों को नहीं रोकने के निर्देश: इसके अलावा जिलों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले मालवाहक ट्रकों को नहीं रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं।आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में दिक्कतें पेश आने की खबरों के बीच उक्त निर्देश जारी किया गया है। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि प्रदेश के कई जनपदों में बंद के तहत आवागमन संबंधी प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनके कारण मालवाहक ट्रकों को रोकने की सूचना मिली है ऐसा करने से प्रदेश में विभिन्न आवश्यक सामग्रियों की कमी हो जाएगी ।
इस बीच प्रदेश के समस्त मंडल आयुक्त, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षकों को भेजे पत्र में अवस्थी ने कहा, “इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया ऐसे मालवाहक ट्रकों को, जिनके द्वारा आवश्यक वस्तुओं, सामग्री इत्यादि की आपूर्ति की जा रही है, उन्हें ना रोका जाए ।” उन्होंने कहा कि विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जाए कि राष्ट्रीय राजमार्गों एवं एक्सप्रेसवे पर इस प्रकार के मालवाहक वाहनों के परिचालन में लॉक डाउन के दृष्टिगत कोई कठिनाई ना होने पाए।
अवस्थी ने कहा कि पानी की आपूर्ति वाले वाहन, हैंड सैनिटाइजर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल अथवा तैयार उत्पादों, दवाओं के निर्माण हेतु कच्चा माल अथवा आपूर्ति की जाने वाली दवा को ले जाने वाले वाहन एवं ई कॉमर्स से संबंधित उत्पादों के परिवहन में संलग्न वाहनों को भी ना रोका जाए। पत्र में कहा गया कि रेलवे, डाक एवं तार विभाग के कर्मचारियों के संबंध में भारत सरकार द्वारा कोविद-19 के दृष्टिगत कार्यालयों में कार्मिकों की उपस्थिति के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे कार्यालयों के कार्मिकों को कार्यालय अध्यक्ष के अनुरोध करने पर कार्यालय आने जाने की अवधि हेतु पास, वाहन पास निर्गत कर दिए जाएं।
(भाषा इनपुट्स के साथ)

