उन्नाव में नाबालिग युवती के साथ बलात्कार के मामले में विधायक कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया गया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को बलात्कार और अपहरण के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने चार्जशीट में देरी को लेकर सीबीआई को फटकार भी लगायी। कुलदीप सेंगर की सजा का ऐलान 19 दिसंबर को हो सकता है।
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में 10 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सेंगर और उसके साथियों ने साल 2017 में नाबालिग पीड़िता को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। फिलहाल पीड़िता दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती है। ढाई साल चले घटनाक्रम में पीड़िता के पिता-चाचा-मौसी की मौत हो चुकी है, जबकि चाचा जेल में बंद हैं।
कुलदीप सिंह सेंगर पर आपराधिक षड़यंत्र रचने, अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप तय किए गए हैं। वहीं इस मामले में कुलदीप सेंगर के साथ सह-आरोपी शशि सिंह के तीस हजारी कोर्ट ने बरी कर दिया है। शशि सिंह पर आरोप थे कि वही पीड़िता को सेंगर के पास लेकर गई थी।
इसी साल 28 जुलाई को रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में कार और ट्रक की टक्कर में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार ने इस मामले में विधायक कुलदीप सेंगर पर ही यह एक्सीडेंट कराने का आरोप लगाया था। जिसके बाद सेंगर व अन्य लोगों के खिलाफ इस मामले में भी केस दर्ज किया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह केस लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। जिस पर बीती 5 अगस्त से इस मामले पर रोजाना सुनवाई हो रही थी।