Uniform Civil Code: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की चर्चाएं काफी दिनों से चल रही है। लेकिन अब जल्द उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता प्रारूप समिति अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने सोमवार को कहा कि आज पांच सदस्यीय ड्राफ्ट कमेटी की अंतिम बैठक में यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर कमेटी ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट छापने के बाद समिति यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के नियम तैयार करने वाली समिति की सिफारिशों में विवाह और लिव-इन पंजीकरण, वसीयत दस्तावेजीकरण और संशोधनों के लिए डिजिटल सुविधाएं शामिल हैं।
यूसीसी की रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी जिसने अपनी उप-समितियों के साथ फरवरी में अपनी स्थापना के बाद से 130 से अधिक बैठकें की हैं। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि समिति ने 500 पृष्ठों की एक रिपोर्ट तैयार की है तथा इसे शीघ्र ही राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा।
समिति के प्रमुख एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि उन्होंने सिफारिश की है कि विवाह पंजीकरण के लिए संबंधित प्राधिकारी उप-रजिस्ट्रार या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हो, जो गांवों में जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए जिम्मेदार हो।
सूत्रों ने बताया कि समिति द्वारा तैयार की जा रही रिपोर्ट में यूसीसी से संबंधित कार्यान्वयन नियमों के साथ-साथ नियम बनाने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण भी होगा, जिसमें कानूनी विशेषज्ञों और कानून के जानकारों दोनों को शामिल किया गया है। भाजपा उत्तराखंड यूसीसी को अन्य राज्यों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा रखती है, इसलिए नियमों का खाका इसी बात को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
पैनल के सदस्यों ने बताया कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप पहले से ही तैयार है और इसे संबंधित सरकारी वेबसाइटों और डेटाबेस से जोड़ा जाएगा। यूसीसी लागू होने के बाद वे कार्य करने लग जाएंगे। सिंह ने कहा कि सोमवार की बैठक में अंतिम विवरण तैयार कर लिया गया है और रिपोर्ट समय से पहले तैयार करके जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेज दी जाएगी।
अब उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की घोषणा के अनुसार आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन राज्य सरकार समान नागरिक संहिता कानून उत्तराखंड 2024 को लागू कर सकती है।
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सिंह ने कहा कि उनकी मुख्य सिफारिशों में से एक यह है कि लोगों को अपनी शादी और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण, अन्य चीजों के अलावा, डिजिटल रूप से करवाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग डिजिटल रूप से बहुत साक्षर नहीं हैं, उनके लिए हमने कॉमन सर्विस सेंटर की मदद लेने का प्रस्ताव दिया है। हमने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सीएससी प्रतिनिधियों से बात की है। उन्होंने कहा कि अधिकारी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षित होस्ट की तलाश कर रहे हैं।
बता दें, उत्तराखंड विधानसभा ने इस साल फरवरी में यूसीसी विधेयक पारित किया था। जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े कानून शामिल हैं। इसके बाद यूसीसी के प्रावधानों को कैसे लागू किया जाएगा, यह तय करने के लिए नियम बनाने और क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया। सिंह की अध्यक्षता वाली समिति में अन्य लोगों के अलावा उत्तराखंड पुलिस के एडीजी (प्रशासन) अमित सिन्हा और उत्तराखंड के रेजिडेंट कमिश्नर अजय मिश्रा शामिल हैं।
(अवनीश मिश्रा की रिपोर्ट)
