रिपब्लिक टीवी ने एक विज्ञप्ति में दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि टीआरपी मामले में एफआईआर में चैनल का नाम नहीं है। दरअसल सोमवार को बंबई हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट से गोस्वामी को गिरफ्तारी से संरक्षण देने की मांग की। इसपर महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की ओर से पेश सीनियर कपिल सिब्बल ने कहा कि आरोपियों में अब तक गोस्वामी का नाम नहीं है, इसलिए उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण देने का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। सिब्बल ने कहा कि पुलिस ने टीआरपी मामले के सिलसिले में अब तक आठ लोगों को सम्मन जारी कर उनसे पूछताछ की है।
कोर्ट में कपिल सिब्बल के इन्हीं बयानों के आधार पर रिपब्लिक टीवी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर निशाना साधा है। चैनल के इडिटर इन चीफ अर्नब ने सिंह के खिलाफ 200 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा किया है। अर्नब ने रिपब्लिक टीवी से कहा, ‘उन्होंने (मुंबई पुलिस कमिश्नर) जो कहा उसे मीडिया वाले आठ जून को कूद-कूदकर कह रहे थे कि रिपब्लिक तो फंस गया। क्या अब वो खबर देंगे कि परमबीर सिंह ने हम पर झूठे आरोप लगाए थे।’ उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा पर तंज कसते हुए पूछा कि उन्होंने इस मामले की कवरेज अब क्यों बंद कर दी।
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बकौल अर्नब इंडिया टीवी के नौ बजे के प्रोग्राम पर आपने (रजत शर्मा) बहुत कुछ कहा था। अब इसपर भी कुछ कह दीजिए। कवरेज को बैलेंस कीजिए। क्या आप दिखाएंगे वो खबर कि मैंने 200 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा किया है मुंबई पुलिस कमिश्नर परबीर सिंह के खिलाफ। अगर खुद नहीं कह सकते मुझे अपने चैनल पर बुला लीजिए, मैं कह दूंगा वहां आकर। अगर अपनी अदालत में ये नहीं कह सकते तो मुझे बुलाइए। मैं कह दूंगा और मैं सवाल भी पूछ सकता हूं। लोगों को अच्छा लगेगा।’
#RepublicSuesParamBir | अब महाराष्ट्र सरकार भी परमबीर सिंह के साथ नहीं, तब उन्हें पद से हटाया क्यों नहीं जा रहा है?
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— Republic Bharat – रिपब्लिक भारत (@Republic_Bharat) October 19, 2020
उल्लेखनीय है कि रिपब्लिक टीवी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने कोर्ट में यह बात स्वीकार ली कि टीआरपी मामले में दर्ज की गई एफआईआर में रिपब्लिक टीवी का नाम शामिल नहीं है। ऐसे में रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर अर्नब गोस्वामी ने अपने कानूनी सलाहकार समूह फीनिक्स लीगल को निर्देश दिया है कि वह परमबीर सिंह पर 200 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएं। इसमें से 100 करोड़ अर्नब गोस्वामी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए और 100 करोड़ रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। (एजेंसी इनपुट)