सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर जेल में बंद तृणमूल विधायक माणिक भट्टाचार्य से सीबीआई-ईडी की पूछताछ पर रोक लगा दी है। सीबीआई को ये निर्देश कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर बृहस्पतिवार को रोक लगाते हुए कहा कि सीबीआई तृणमूल विधायक माणिक भट्टाचार्य को छोड़कर मामले के अन्य आरोपियों से पूछताछ कर सकती है।

जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने भट्टाचार्य को पक्षकार बनाए बगैर आदेश पारित कर दिया। बेंच ने कहा कि मौजूदा मामले में यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता उस कार्यवाही में पक्षकार ही नहीं है और उसके खिलाफ कुछ आदेश दिए गए। कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट के 25 और 26 जुलाई 2023 के आदेश पर रोक रहेगी। हालांकि शीर्ष अदालत ने ये भी कहा कि मामले से जुड़े अन्य लोगों से हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पूछताछ की जा सकती है।

टॉप अदालत ने अपने इस आदेश को कलकत्ता हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने के लिए भी कहा। बेंच ने कहा कि वो इस आदेश को तुरंत संबंधित न्यायाधीश के समक्ष रखेंगे, क्योंकि वहां याचिका पर सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सीबीआई को भट्टाचार्य से पूछताछ करने और इसकी वीडियोग्राफी करने की अनुमति दी थी।

पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की CBI और ED जांच कर रही है। 24 परगना जिले के भांगर इलाके में कुछ जले हुए डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। एजेंसियों को शक है कि कुछ लोगों ने घोटाले से जुड़े सबूत मिटाने की कोशिश की है। CBI ने जले हुए डॉक्यूमेंट्स के सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेज दिए हैं। CBI के अधिकारियों ने बताया कि मौके से कुछ अधजले कागजात बरामद किए गए हैं। दस्तावेज किससे जुड़े हैं, यह अभी पता नहीं चल पाया। इसका वेरिफिकेशन होना बाकी है।

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में CBI ने पहली चार्जशीट पेश की थी। अलीपुर कोर्ट में यह चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत 16 लोगों के नाम थे।