एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के कुछ इलाकों के सर्वे को लेकर अदालत का हालिया आदेश मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोल रहा है। वाराणसी की अदालत के आदेश की निंदा करते हुए ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने का यह आदेश 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है। उसमें धार्मिक स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाई गई थी।
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अयोध्या के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूजा स्थल अधिनियम धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा करता है। ओवैसी का ये बयान वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद में शुरू हए सर्वे के 1 दिन बाद आया है। अदालत के आदेश पर परिसर का सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी का जिम्मा एक आयुक्त को सौंपा गया है।
अदालत के आदेश पर अमल करते हुए बीते दिन कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में दोनों पक्षकार विवादित स्थल पर गए थे। दोपहर बाद तीन बजे के बाद काशी विश्वनाथ धाम परिसर स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास हलचल अचानक बढ़ गई थी। ज्ञानवापी का हर छोर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। मेन गेट से लोगों का प्रवेश बंद करा दिया गया था। कोर्ट कमिश्नर ने दो वकीलों के साथ सर्वे शुरू किया। लगभग करीब तीन घंटे की कार्रवाई के दौरान गेट के बाहर काफी गहमागहमी रही।
This order to survey Kashi’s Gyanvapi Masjid* is open violation of 1991 Places of Worship Act, which prohibits conversion of religious places. SC in Ayodhya judgement had said the Act protects “secular features of Indian polity which is 1 of basic features of Constitution”1/2 https://t.co/ed5yyS9ieL
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) May 7, 2022
ज्ञानवापी प्रकरण में विपक्षी अंजुमन मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने कहा कि हम कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। कोर्ट में उन्हें बदलने की अर्जी देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट कमिश्नर एक-एक चीज को ऊंगली से कुरेद रहे थे जबकि कोर्ट का किसी चीज को कुरेदने या खोदने का आदेश नहीं है।
Unfortunate that the Court* is blatantly defying the SC. By this order, the Court is opening the path for the bloodshed of Rath Yatra and anti-Muslim violence of 1980s-1990s. 2/2
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) May 7, 2022
अधिवक्ता ने बताया कि शृंगार गौरी के चबूतरे के सर्वे के बाद कोर्ट कमिश्नर ने ज्ञानवापी मस्जिद के प्रवेश द्वार को खुलवा कर अंदर जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि बैरिकेडिंग के अंदर जाकर आप उसकी वीडियोग्राफी करें।
हिंदू पक्ष के वकील का दावा है कि मस्जिद परिसर में हिंदू देवी-देवताओं के प्रतीक चिह्न मिले हैं। आज ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित क्षेत्र में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी। 27 सदस्यीय सर्वे टीम आज परिसर में बैरेकेडिंग के अंदर जाकर सर्वे करेगी। बीते दिन मस्जिद परिसर में बाहर के इलाकों का सर्वे हुआ था। सर्वे की सभी रिपोर्ट, वीडियोग्राफी और सबूत जिला कोषाकार में रखे जाएंगे।
हिंदू पक्ष के वकील का दावा है कि शुक्रवार को हुए सर्वे में मस्जिद परिसर में भारी मात्रा में हिंदू देवी-देवताओं के चिह्न मिले हैं। हिंदू पक्ष का वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज हम बैरेकेडिंग के अंदर जाएंगे। कल सूर्यास्त होने की वजह से नहीं जा पाए थे।