Tahawwur Rana in Tihar: 26/11 हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा को अपने परिवारवालों से फोन पर बात करने की इजाजत मिल गई है। आतंकी ने पटियाला हाउस कोर्ट में इस मांग को लेकर याचिका दायर की थी। हालांकि NIA ने इसका विरोध किया था। कोर्ट ने उसे एक ही बार बात करने की इजाजत दी है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इससे पहले जब उसने फोन कॉल की मांग की थी तो 24 अप्रैल को कोर्ट ने उसकी याचिका को ठुकरा दिया था।
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को फिलहाल अपने परिवार को एक बार फोन करने की अनुमति दे दी है। यह कॉल जेल के नियमों के अनुसार और तिहाड़ जेल अधिकारियों के एक वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में की जाएगी।
स्वास्थ्य के मुद्दों पर मांगी विस्तृत रिपोर्ट
वहीं पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी है, जिसे 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जेल अधिकारियों को दिए गए अपने जवाब में, एनआईए ने इस एक बार के फोन कॉल की अनुमति को मंजूरी दी थी।
परिवार से बात करना चाहता है तहव्वुर राणा, पटियाला हाई कोर्ट में दाखिल की अर्जी
जेल अधिकारियों से मांगी फ्यूचर को लेकर रिपोर्ट
वहीं एक बड़ा सवाल यह है कि क्या तहव्वुर राणा को आगे भी परिवार से बातचीत करने की इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं। इसको लेकर पटियाला कोर्ट ने जेल अधिकारियों से एक विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है, जिसमें इस बात पर उनका रुख स्पष्ट किया गया है कि क्या जेल मैनुअल के अनुसार राणा को भविष्य में नियमित फोन कॉल की अनुमति दी जानी चाहिए?
तहव्वुर राणा को पहले NIA की हिरासत में अपने परिवार से बात करने की अनुमति नहीं दी गई थी। आतंकी के कानूनी सलाहकार, वकील पीयूष सचदेवा ने तर्क दिया कि एक विदेशी नागरिक के रूप में राणा को अपने परिवार के साथ संवाद बनाए रखने का मौलिक अधिकार है, जो उसकी हिरासत के दौरान उसकी भलाई के बारे में चिंतित रहते हैं।
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