PM Modi Degree Row: आप के मुखिया और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पीएम मोदी की डिग्री के मामले में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मानहानि के इस मामले पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि आप विधायक संजय सिंह द्वारा दायर इसी तरह की याचिका को कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है।

बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की टिप्पणियों के खिलाफ मानहानि का मामला दाखिल किया हुआ है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री विवाद में गुजरात यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया। आप मुखिया केजरीवाल ने मांग की थी कि उनके खिलाफ चल रहे मामले पर रोक लगाई जाए। हालांकि, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी।

अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था, इसलिए वह कोई मानहानि की शिकायत दर्ज नहीं कर सकते थे। सिघंवी ने यह भी कहा कि सार्वजनिक जिंदगी में किसी शख्स की डिग्री का खुलासा करने की मांग करने पर मानहानि की कार्रवाई नहीं की जा सकती। वहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा सीआईसी के आदेश को खारिज करने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर हमें बदनाम किया।

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा

दोनों पक्षों को सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह देखा गया है कि गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा दायर शिकायत न केवल मौजूदा याचिकाकर्ता केजरीवाल से संबंधित है, बल्कि संजय सिंह से भी संबंधित है, जिनकी याचिका इस अदालत ने 8 अप्रैल, 2024 को खारिज कर दी थी। हमें उस दृष्टिकोण के अनुरूप होना चाहिए। उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, हम वर्तमान याचिका पर विचार नहीं करना चाहेंगे। इसे खारिज किया जाता है। “