सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर दिल्ली एनसीआर में शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दीपावली पर सुबह छह से सात बजे और शाम को आठ बजे से दस बजे के बीच ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, और पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना सीमित मात्रा में हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति देनी होगी।
सरकार दो यह आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस प्रशासन गश्ती दल का गठन करें और इस बात पर नजर रखेंगे कि सिर्फ क्यूआर कोड वाले ऐसे प्रोडक्ट ही बेचे जाएं, जिनकी इजाजत है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की तस्करी की जाती है और ये हरित पटाखों की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बाहर से पटाखे लाने की इजाजत नहीं होगी। अगर फर्जी पटाखे पाए जाते हैं तो उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा।
रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट को कहा- धन्यवाद
इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय दिवाली पर लोगों की भावनाओं का सम्मान करता है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जनभावनाओं और स्वच्छ एवं हरित शहर के दृष्टिकोण का सम्मान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, “मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दिल्ली की जनता की आवाज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी। यह काम पिछली सरकार भी कर सकती थी। अब यह साबित हो गया है कि केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर हिंदू त्योहारों के खिलाफ काम किया। दिल्ली में सरकार बदलते ही पटाखों पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है और अब ग्रीन पटाखों वाली दिवाली होगी। अन्य शहरों की तरह दिल्ली में भी दिवाली मनाई जाएगी।”
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