Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और उनसे अलग रह रहीं पत्नी पायल अब्दुल्ला को समझौते की संभावना तलाशने के लिए मध्यस्थता के लिए उपस्थित होने को कहा।
न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट में कहा गया है कि जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन सेंटर द्वारा रिपोर्ट जमा करने के बाद वह चार नवंबर को मामले में सुनवाई करेगा।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पायल अब्दुल्ला से उनके पति उमर अब्दुल्ला की जमानत याचिका पर जवाब मांगा था।
आपको बता दें कि 12 दिसंबर 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की तलाक मांगने संबंधित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनकी अपील में कोई योग्यता नहीं थी। हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को तलाक का आदेश देने से इनकार करने वाले फैमिली कोर्ट के 2016 के ऑर्डर को बरकरार रखा था।