उच्चतम न्यायालय ने राजधानी के उबर कैब बलात्कार मामले में गवाहों के फिर से तलब किए जाने का दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश आज निरस्त कर दिया।

न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की खंडपीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पीड़िता की अपील स्वीकार कर ली।

पीडिता ने उच्चतम न्यायालय में दायर अपील मे इस मामले मे उसके साथ सभी 13 गवाहों को गवाही के लिए फिर से बुलाए जाने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।

अपीलकर्ता की यह दलील थी कि बलात्कार के आरोपी शिव कुमार यादव का यह पैतरा उन्हें मानसिक रूप से उत्पीडित करने के लिए था।