सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के निर्माताओं की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। फिल्म के निर्माताओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में फिल्म पर प्रतिबंध पर तमिलनाडु सरकार को भी नोटिस जारी किया।
पश्चिम बंगाल में The Kerala Story पर बैन
पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ फिल्म पर लगी रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की गई । मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फ़िल्म निर्माता की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि फिल्म अगर दूसरे राज्यों में शांति से चल सकती है तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं चल सकती। CJI ने सवाल उठाया कि पश्चिम बंगाल सरकार फ़िल्म क्यों नहीं चलने देना चाहती जबकि दूसरी राज्यों में फिल्म शांति से चल रही है।
तमिलनाडु में ‘द केरल स्टोरी’ को थिएटर्स में स्क्रीन नहीं करेंगे थिएटर मालिक
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगर लोग नहीं देखना चाहते तो ये उनकी मर्जी है लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने ‘द केरल स्टोरी’ पर रोक क्यों लगाई है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 17 मई 2023 तय की है। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की वजह से कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि इस मामले में फ़िल्म निर्माता को हाई कोर्ट जाना चाहिए।
केरल हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से किया था इनकार
पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म को बैन कर दिया है। वहीं तमिलनाडु में थिएटर मालिकों ने फिल्म को थिएटर्स में स्क्रीन नहीं करने का फैसला लिया है जिसे लेकर प्रोड्यूसर्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
इससे पहले केरल हाई कोर्ट ने 5 मई को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जस्टिस एन नागरेश और सोफी थॉमस की पीठ ने फिल्म के टीज़र और ट्रेलर को देखने के बाद निर्धारित किया कि इसमें इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है बल्कि आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) के बारे में है।