Delhi Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दायर याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। कोर्ट ने 24 अप्रैल या उससे पहले जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट इस मामले पर 29 अप्रैल को फिर से सुनवाई करेगा।
केजरीवाल की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने दलीलें पेश कीं। सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि मैं आपके सामने कुछ चौंकाने वाले तथ्य रखना चाहता हूं। इस पर कोर्ट ने कहा कि चलिए नोटिस जारी करते हैं। सिंघवी ने कहा कि इस शुक्रवार को सुनवाई की तारीख रख दें। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम आपको नजदीक की तारीख तो दे सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा सुझाई गई तारीख नहीं। सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी सिर्फ केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए की गई है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम इस महीने के आखिरी हफ्ते में सुनवाई करेंगे।
सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा ने आदेश पारित किया। कोर्ट ने आगे यह भी निर्देश दिया कि केजरीवाल को 23 अप्रैल को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया जाए।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया था झटका
लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और राहत देने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा था कि बार-बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए और जांच में शामिल नहीं हुए, जिससे जांच एजेंसी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा।
दिल्ली के सीएम की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने निदेशालय के उस दावे का भी हवाला दिया कि केजरीवाल अपराध की आय को छिपाने और उसका उपयोग करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आम और खास लोगों के लिए अलग-अलग जांच नहीं हो सकती है। पढ़ें अब तक केजरीवाल के मामले में क्या-क्या हुआ…