कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव ‘स्वैच्छिक रूप से ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने’ के बाद उनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर रोक लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया।
याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, ‘हम इस याचिका को खारिज करते हैं। इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है।’
“We dismiss the petition. There is no merit in the petition,” said CJI Ranjan Gogoi https://t.co/QWLM77oc5r
— ANI (@ANI) May 9, 2019
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की नागरिकता के संबंध में मिली शिकायत पर जल्द फैसला करने संबंधी निर्देश देने की भी मांग की गई थी। याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि कोई कंपनी किसी फॉर्म में राहुल गांधी का ब्रिटिश नागरिक के रूप में करती हैं तो क्या ऐसा कर देने भर से राहुल ब्रिटिश नागरिक हो जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान शर्मा और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी कौशिक की तरफ से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उस समय तक चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए जब तक कि उनकी नागरिकता के मामले में फैसला नहीं हो जाता है।
