सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप मैसेंजर पर बैन लगाने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सऐप पर बैन लगाने की याचिक दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को खारिज कर दिया गया। याचिका आरटीआई एक्टिविस्ट सुधीर यादव ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि व्हाट्सऐप के नए end-to-end एन्क्रिप्शन फीचर की वजह से इसके मैसेज ट्रैक करना मुश्किल है।

बता दें, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में कहा गया था कि व्हाट्सऐप के नए End-To-End एन्क्रिप्शन फीचर की वजह से इसके मैसेज ट्रैक करना नामुमकिन है। इससे व्हाट्सऐप आतंकियों के लिए संपर्क और अपना नेटवर्क मजबूत करने का एक नया साधन बन गया है। याचिका आरटीआई एक्टिविस्ट सुधीर यादव ने दायर की थी।

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साथ ही याचिका में व्हाट्सऐप के अलावा दूसरी भी कई ऐप्स का जिक्र किया गया था। याचिका में यह भी कहा गया था कि एन्क्रिप्शन को सुपर कंप्यूटर से भी इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए व्हाट्स ऐप, वाइबर, टेलीग्राम, हाइक और सिग्नल जैसे ऐप्स पर रोक लगाई जानी चाहिए।