सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टेलीकॉम कंपनियों और सरकार के बीच जारी AGR(Adjusted Gross Revenue) विवाद में सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश की टेलीकॉम कंपनियों पर करीब 92,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, जो कि उन्हें सरकार को चुकाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट देखी गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा, ए.ए.नजीर और एमआर शाह की बेंच ने यह फैसला दिया है। टेलीकॉम सेक्टर और सरकार के बीच AGR के मुद्दे पर लंबे समय से विवाद चल रहा था।

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क्या है मामलाः बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशंस (दूरसंचार विभाग) को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के बदले एक तय फीस देनी होती है। जिसे AGR (समायोजित सकल राजस्व) कहा जाता है। विवाद ये था कि टेलीकॉम कंपनियों ने यूनिफाइड ऑपरेटर्स एसोसिएशन के जरिए दावा किया कि एजीआर में सिर्फ स्पेक्ट्रम और लाइसेंस फीस शामिल होती है।

वहीं दूसरी तरफ सरकार का दावा था कि इसमें लाइसेंस और स्पेक्ट्रम फीस के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल होता है। इस पर साल 2015 में TDSAT (Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal) ने अपने एक फैसले में साफ किया कि AGR में लाइसेंस और स्पेक्ट्रम फीस के अलावा यूजर चार्जेज, किराया, डिविडेंट्स और पूंजी की बिक्री का लाभांश भी शामिल होता है।

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TDSAT ने AGR से कर्ज, फोरेक्स फ्लक्चुएशन और स्क्रैप की बिक्री को बाहर रखा था। इस पर सरकार और टेलीकॉम सेक्टर ने ट्रिब्यूनल के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जहां सरकार के पक्ष में फैसला आया है। कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को टेलीकॉम कंपनियों से बकाए के रुप में 92,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। जिसमें अभी सरकार आधा यानि कि करीब 50,000 करोड़ रिकवर करेगी।

बता दें कि पहले से ही संकट से गुजर रहे टेलीकॉम सेक्टर के लिए कोर्ट का ताजा आदेश एक बड़ा झटका है। उल्लेखनीय है कि देश के टेलीकॉम सेक्टर पर पहले से ही करीब 7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है।

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