दिल्ली-एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। याचिका में दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध के 2018 के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। याचिका में दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध के 2018 के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई थी।

चार हफ़्तों का मिला समय

भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने दिल्ली सरकार की अर्जी पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को नोटिस भी जारी किया है और चार हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि अगले चार हफ्तों तक 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों और उनके मालिकों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों से जुड़े आदेश को क्या लागू कर पाएगी दिल्ली सरकार?

दिल्ली सरकार ने क्या कहा?

वहीं दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए, जिन्होंने कहा कि इस मामले पर विचार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तुषार मेहता ने कहा कि कई लोग अपने वाहनों का उपयोग सीमित रूप से करते हैं और 1 साल में 2000 किलोमीटर भी नहीं चलाते, लेकिन मौजूदा नियम के तहत इस तरह के वाहनों को भी 10 साल बाद बेचना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जबकि जो टैक्सी के रूप में चलाते हैं, वह 2 लाख किलोमीटर भी चला लेते हैं और वह भी इसी समय तक सड़क पर रहेंगे। ऐसे में नीति की समीक्षा की जानी चाहिए।

दिल्ली सरकार ने इसी साल जुलाई में नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल पॉलिसी लागू की थी। इसके तहत 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को तेल देने पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि इस नीति पर रोक लगा दी गई।