सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली में 2000सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया गया यह ऑर्डर दिल्ली में एक जनवरी से 31 मार्च लागू होगा। अदालत ने कहा कि भारी वाहनों से दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है। खासतौर पर ट्रकों से- इसलिए इन्हें दिल्ली के बाहर से ही डायवर्ट किया जाए। कोर्ट ने कमर्शियल वाहनों पर लगने वाला टैक्स भी दोगुना कर दिया है। इसके अलावा 31 मार्च तक सभी टैक्सियों को सीएनजी से चलाने का भी आदेश दिया गया है।
इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल से जुड़ी पिटीशन पर चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा था- अमीर लोग SUV और लग्जरी गाड़ियों से पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कार डीलर्स को लताड़ लगाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा- लोगों की जान पर बनी हुई है और आपको कार बेचने की पड़ी है।
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