दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल आप नेता सोमनाथ भारती के आधी रात को छापे के दौरान कुछ अफ्रीकी महिलाओं से कथित छेड़छाड़ के एक मामले में उन्हें ‘फंसाने’ के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की उनकी मांग वाली याचिका पर अगले महीने दलील सुनने का फैसला किया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भूपेश कुमार ने भारती के वकील की ओर से जल्द सुनवाई के अनुरोध के बाद दलीलें सुनने के लिए 26 सितंबर की तारीख निर्धारित की। भारती ने पुलिसकर्मी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने और मामले में आगे जांच की मांग वाली याचिका मजिस्ट्रेटी अदालत द्वारा खारिज किए जाने के खिलाफ सत्र अदालत में दो पुनर्विचार याचिकाएं दायर की थी।

10 नवंबर को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मामले में कथित तौर पर उन्हें फंसाने के लिए अज्ञात पुलिसकर्मी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की भारती की याचिका खारिज कर दी थी। सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत आगे की अपनी जांच याचिका में भारती ने कहा था कि उनके खिलाफ जब आरोपपत्र दाखिल किया गया तो पुलिस ने अहम तथ्यों, गवाहों और वीडियो रिकार्डिंग को नजरंदाज किया।