पीएम मोदी की तुलना बिच्छू से करने वाले एक बयान के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा है। पिछले हफ्ते मामले को रद्द कर दिए जाने की मांग से जुड़ी उनकी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी। जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने मानहानि से जुड़ी कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करते हुए दोनों पक्षों को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा था। अब शशि थरूर के वकील ने कहा कि वह मंगलवार को ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से उनको आश्वासन दिया गया है कि मामला लिस्ट किया जा सकता है, वह तुरंत ई-मेल के ज़रिए अनुरोध दर्ज कर दें।
ईमेल सर्कुलेट करो, मैं अभी इस पर गौर करूंगा: CJI
शशि थरूर के वकील ने कहा कि उन्हें इस ही मामले पर ट्रायल कोर्ट के सामने भी पेश होना है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में उस ही दिन (मंगलवार) को हाजिर होना होगा। इस पर सीजेआई ने कहा कि आप ईमेल सर्कुलेट करो, मैं अभी इस पर गौर करूंगा। पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था और उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहा था। न्यायालय ने कहा था कि प्रथम दृष्टया प्रधानमंत्री के खिलाफ “शिवलिंग पर बिच्छू” जैसे आरोप घृणित एवं निंदनीय हैं। कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा था, ‘‘कार्यवाही निरस्त करने का कोई आधार नहीं बनता है।’’
क्या था पूरा मामला?
यह मामला भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत से जुड़ा था। बब्बर ने थरूर के खिलाफ निचली अदालत में आपराधिक शिकायत दायर की थी और दावा किया था कि कांग्रेस नेता के बयान से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। अक्टूबर 2018 में, थरूर ने दावा किया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक अनाम नेता ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना ‘‘शिवलिंग पर बैठे बिच्छू’’ से की है। थरूर को जून 2019 में निचली अदालत ने संबंधित मामले में जमानत दे दी थी।