राष्ट्रगान पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश आया है। आदेश में कहा गया है कि सभी सिनेमा घरों में फिल्म के शुरू होने से पहले राष्ट्रगान चलवाना होगा। इसके अलावा राष्ट्रगान के वक्त स्क्रीन पर तिरंगा भी दिखाना होगा। राष्ट्रगान के सम्मान में सभी दर्शकों को खड़ा होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आने वाले 10 दिनों में इसे पूरे देश में लागू किया जाए। राष्ट्रगान बजाने की जनहित याचिका श्याम नारायण चौकसे नाम के शख्स ने डाली थी। उन्होंने मांग की थी कि देशभर में सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए और इसे बजाने तथा सरकारी समारोहों और कार्यक्रमों में इसे गाने के संबंध में उचित नियम और प्रोटोकॉल तय होने चाहिएं जहां संवैधानिक पदों पर बैठे लोग मौजूद होते हैं। मामले में सुनवाई 30 नवंबर यानी आज होनी थी।
गौरतलब है कि महानायक अमिताभ बच्चन और फिल्मकार सुजीत सरकार ने सितंबर 2016 में कहा था कि सिनेमाघर अगर राष्ट्रगान बजाते हैं तो यह अच्छी बात होगी। 73 साल के अभिनेता ने आगे कहा था कि राष्ट्रगान सुनकर बहुत अच्छा महसूस होता है और इस तरह की पहल करना अच्छा होगा। उन्होंने कहा था, ‘‘सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने की परंपरा काफी सालों से रही है। जब मैं दिल्ली में पढ़ता था तब हम फिल्म देखने जाते थे और जब राष्ट्रगान बजता था तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता था।’’ उन्होंने आगे कहा था, ‘‘मैं जब भी मुंबई के किसी सिनेमाघर में जाता हूं और राष्ट्रगान बजता है तो शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। मुझे भारतीय होने पर बहुत गर्व महसूस होता है। मैं कोलकाता और दिल्ली के अपने सभी दोस्तों से मुंबई आकर सिनेमाघर में फिल्म देखने को कहता हूं।’’
वहीं एआईएमआईएम विधायक इम्तियाज जलील ने दिसंबर 2015 में कहा था कि सिनेमा घरों में राष्ट्रगान बजाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोग वहां मनोरंजन के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा था कि सिनेमाघर में महज राष्ट्रगान गाना किसी को देशभक्त नहीं बनाता।
SC orders National Anthem should be played in all cinema halls across the country before movie starts,accompanied by national flag on screen
— ANI (@ANI) November 30, 2016