EWS Reservation : सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। अब देश में EWS आरक्षण जारी रहेगा। 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने संविधान के 103 वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है। केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया था। आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

5 जजों की बेंच में 3 जजों जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने EWS आरक्षण के समर्थन में फैसला सुनाया. जबकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने EWS आरक्षण पर अपनी असहमति जताई है।

बीजेपी ने बताया मोदी के मिशन की जीत

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सी टी रवि ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मोदी सरकार के सामाजिक न्याय मिशन की जीत बताया है। वहीं कानून राज्य मंत्री  एसपी सिंह बघेल ने इसे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के चहरों पर मुस्कुराहट लाने वाला फैसला कहा है।

EWS Quota पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, देखें Video

कांग्रेस नेता उदित राज ने कोर्ट की मंशा पर जताया संदेह

कांग्रेस नेता उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया सामने रखते  हुए एक ट्वीट के जरिए संदेह जाहिर किया है, उन्होने अपने ट्वीट में लिखा

सुप्रीम कोर्ट जातिवादी  है,अब भी कोई शक! EWS आरक्षण की बात आई तो कैसे पलटी मारी कि 50% की सीमा संवैधानिक बाध्यता नही है लेकिन जब भी SC/ST/OBC को आरक्षण देने की बात आती थी तो इंदिरा साहनी मामले में लगी 50% की सीमा का हवाला दिया जाता रहा।

सुशील मोदी ने साधा आरजेडी पर निशाना

बीजेपी से राज्य सभा सांसद एवं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आरजेडी ने संसद के दोनों सदनों में EWS आरक्षण का विरोध किया था अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है, अब तेजस्वी की पार्टी आरजेडी क्या मुहर दिखाएगी ?