आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। वह दिल्ली शराब नीति मामले के तहत ईडी की कारवाई के बाद जेल में थे। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया है। उनकी रिहाई पर ईडी ने किसी तरह की आपत्ति नहीं जताई थी। हालांकि बेल मिलने के बावजूद आज संजय सिंह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उनके वकील ने इसकी वजह भी बताई है।

क्यों आज बाहर नहीं आएंगे संजय सिंह?

राज्यसभा सांसद संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार ने आज उनके बाहर नहीं आने की वजह बताते हुए कहा–”हम चाहते थे कि उन्हें आज रिहा किया जाए लेकिन अभी प्रोसेस पूरा नहीं हो सका है। सुप्रीम कोर्ट का बेल से जुड़ा आदेश अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। उस आदेश को अदालत में पेश करने की जरूरत है। सुबह जमानत भरने के बाद उन्हें रिहाई मिल सकेगी।”

कैसे होगी रिहाई?

संजय सिंह के वकील ने जिस प्रोसेस की बात कही है उसके तहत ऑर्डर कॉपी राउज कोर्ट में कावेरी बावेजा को कोर्ट में जाएगी,जहां इस मामले की सुनवाई जारी है। यहीं रिलीज ऑर्डर जमा होगा और बेल बॉन्ड बनेगा। यहां से ऑर्डर बनकर तिहाड़ जेल सुपरिंटेंडेंट के पास जाएगा। तिहाड़ जेल में रिहाई के प्रोसेस के बाद कल उन्हें जेल से बाहर भेज दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल संजय सिंह LBS अस्पताल में भर्ती हैं।

क्यों जेल में थे संजय सिंह?

संजय सिंह को 4 अक्टूबर, 2023 को उनके घर पर 10 घंटे की तलाशी के बाद ED ने गिरफ्तार किया था। ED के मुताबिक संजय सिंह दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में शामिल थे और ED इसकी जांच के लिए उन्हें हिरासत में लेना चाहती थी। संजय सिंह की रिमांड मांगने को लेकर ईडी ने कहा था कि संजय सिंह ने अवैध धन/रिश्वत का शोषण और लाभ उठाया है, जो शराब नीति (2021-22) घोटाले से आई थी। 

साथ ही गिरफ्तार दिनेश अरोड़ा से भी उनके कनेक्शनों का पता लगा था। बता दें कि दिनेश अरोड़ा एक व्यवसायी हैं जिन पर ईडी ने पहले “साउथ ग्रुप” और आप के बीच “रिश्वत का माध्यम” होने का आरोप लगाया था।