Delhi Rekha Govt: दिल्ली की रेखा सरकार ने 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जिसमें 10 साल से ज़्यादा पुराने डीज़ल वाहनों और 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक के 2018 के आदेश पर पुनर्विचार करने की अपील की है।

याचिका में दिल्ली सरकार ने कहा है कि BS-6 मानक वाले वाहन, पुराने BS-4 वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं। इसलिए केवल उम्र के आधार पर वाहनों पर प्रतिबंध सही नहीं है।

सीजेआई भूषण आर गवई की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ 28 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई कर सकती है, जिसमें कोर्ट के 29 अक्टूबर, 2018 के उस आदेश को वापस लेने की मांग की गई है, जिसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के प्रारंभिक निर्देश को बरकरार रखा गया था।

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह केंद्र सरकार या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को यह निर्देश दे कि वे दिल्ली- NCR इलाके में 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीज़ल वाहनों के प्रभाव को लेकर विस्तृत और साइंटिफिक स्टडी करवाएं।

रेखा सरकार ने तर्क दिया कि सिर्फ वाहन की उम्र के आधार पर रोक लगाना, विशेष रूप से उन वाहनों के लिए जो कम इस्तेमाल होते हैं, अच्छी तरह से रखरखाव किए जाते हैं, और प्रदूषण मानकों का पालन करते हैं, मिडिल क्लास की आबादी को असमान रूप से प्रभावित करता है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि स्टडीज से संकेत मिला है कि ऐसे वाहनों का सालाना माइलेज बहुत कम होता है, और इनका कुल प्रदूषण में योगदान भी ना के बराबर होता है, चाहे वह हानिकारक गैसें हों या माइक्रो-पार्टिकल्स।

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जनता का पक्ष रखना हमारा दायित्व है। पिछली सरकारों ने पर्यावरण पर कोई काम नहीं किया और जनता को मरने दिया। हम पर्यावरण को लेकर पूरी तरह से सजग हैं, सरकार लगातार काम कर रही है। दिल्ली को बेहतर वातावरण देने के हर मुमकिन कोशिश हो रही है। हम चाहते हैं कि कोर्ट इस पर संज्ञान ले।

रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि अगर कोई गाड़ी प्रदूषण फैला रही है, तो पांच साल में भी उसे बंद कर देना चाहिए। अगर गाड़ी प्रदूषण नहीं कर रही है, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा है, मैं समझती हूं कि कोर्ट इसका संज्ञान लेगी और दिल्ली की जनता को उनका अधिकार दिया जाएगा। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बालाकोट एयर स्ट्राइक में शामिल पायलट से बड़ी बात कही है। पढ़ें…पूरी खबर।