रिजर्व बैंक ने चार नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। इन कंपनियों के सर्टिफिकेट ख‍ारिज करने के कारण नहीं बताए गए हैं। आरबीआई की ओर से जारी बयान के अनुसार, ‘ रिजर्व बैंक ने चार नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। यह कार्रवाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्‍ट 1934 के तहत की गई है।’

जिन कंपनियों के सर्टिफिकेट रद्द किए गए हैं उनके नाम गोयल कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड व इंडिया लिमिटेड के फस्‍र्ट डेब्‍ट मैनेजमेंट कंपनी और नॉस्‍टे‍लजिया फिनवेस्‍ट प्राइवेट लिमिटेड व नारद रियल्‍टर्स प्राइवेट लिमिटेड है। पहलीं दोनों कंपनियां कोलकाता जबकि अंतिम दो कंपनियां मुंबई से है। इनके रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट नवंबर और दिसंबर 2015 में रद्द किए गए।

आरबीआई ने बताया कि, सर्टिफिकेट रद्द होने के बाद ये कंपनियां नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल इंस्‍टीट्यूशन के ट्रांजेक्‍शन नहीं कर सकती हैं।