Rajasthan High Court on Stray Dogs: राजस्थान हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों से बढ़ते खतरे के चलते उन्हें सड़कों से हटाया जाए। कोर्ट ने न्यायमित्र की रिपोर्ट पर सरकार को जवाब देने के लिए समय देते हुए जरूरी निर्देश जारी किए हैं।
हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस कुलदीप माथुर और जस्टिस रवि चिरानिया की बेंच ने की है, जबकि न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ सचिन आचार्य और अधिवक्ता प्रियंका बोराना और अधिवक्ता पाठक ने पक्ष रखा था। न्यायमित्र ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना नगर निगमों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणर और अन्य एजेंसियों का कानूनी दायित्व है। इसके बावजूद अधिकारियों की लापरवाही के कारण आवारा पशुओं के हमले और काटने की घटनाएं बढ़ गई है।
हाई कोर्ट ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने कुत्तों और जानवरों को हटाने के निर्देश जारी किए और कहा कि डॉग शेल्टर और गौशालाओं की स्थिति पर नगर निगमों को अगली सुनवाई तक पेश करनी होगी। हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति या ग्रुप नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को सड़कों/कॉलोनियों/ सार्वजनिक रास्तों से आवारा पशुओं को हटाने से रोकता है, तो नगर निगम के अधिकारी कानून के तहत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे। इसमें लोकसेवकों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के लिए FIR दर्ज करना भी शामिल है।
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कुत्तों के शेल्टर्स को लेकर मांगी जानकारी
सुनावई के बाद कोर्ट ने कहा कि कुछ निर्देश जारी करना आवश्यक हो गया है। ऐसे में एएजी को निर्देश दिया गया कि वे सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने के कार्य के लिए प्रत्येक नगर निगम के पास उपलब्ध लोगों की संख्या के बारे में बताएं और पशुओं की देखभाल के लिए कुत्तों के शेल्टर्स, डॉक्टरों की संख्या की जानकारी भी दें।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से सभी आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें उनके लिए समर्पित डॉग शेल्टर्स में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के विरोध की आशंकाओं को लेकर यह भी कहा कि ये सभी पशु कार्यकर्ता और तथाकथित पशु प्रेमी क्या उन बच्चों को वापस ला पाएंगे, जो कि रेबीज के शिकार हो गए हैं। बता दें कि कई राजनेताओं से लेकर फिल्मी सितारों ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध किया था।
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