Rahul Gandhi Disqualified News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज यानी सोमवार को गुजरात की सूरत कोर्ट में मानहानि मामले में मिली सजा को चुनौती दे सकते हैं। हाल ही में आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने गुजरात जा सकते हैं। वह कोर्ट में याचिका दाखिल कर मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द करने को कहेंगे।

कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा

सूरत कोर्ट ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर फैसला सुनाया था। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी के इस बयान पर उन्हें दो साल की सजा सुनाई। राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया। हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित भी कर दिया।

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा था, “नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी… चोरों का ग्रुप है। आपकी जेब से पैसे लेते हैं.. किसानों, छोटे दुकानदारों से पैसा छीनते हैं और उन्हीं 15 लोगों को पैसा देते हैं। आपको लाइन में खड़ा करते हैं। बैंक में पैसा डलवाते हैं और ये पैसा नीरव मोदी लेकर चला जाता है। इन सब चोरों के नाम मोदी-मोदी-मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और अभी ढूंढेंगे तो और मोदी निकलेंगे।”

पटना कोर्ट से भी मिला समन

मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक कमेंट के मामले में राहुल गांधी को अब बिहार से भी समन मिला है। पटना की एक अदालत ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को सूरत मामले के जैसी ही मानहानि के एक दूसरे मुकदमे में पेश होने के लिए समन भेजा है। सांसद, विधायक और एमएलसी अदालत (MP/MLA Court) के स्पेशल जज ने बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की दायर याचिका पर गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है।